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चुनावी रंजिश में मारपीट करने वाले आरोपी को हुई सजा

चुनावी रंजिश में मारपीट करने वाले आरोपी को हुई सजा

सिवनी। गोंडवाना समय।
चुनावी माहौल में विवाद होते रहते हैं एक का पक्ष लेने पर दूसरा पक्ष नाराज हो जाता है । ऐसा ही एक मामला पंचायत चुनाव का है जिसमें चुनावी रंजिश के कारण ग्राम ढाना,थाना- लखनवाड़ा के अंतर्गत प्रार्थी जगराज सिंह के साथ उसी गांव के ही आरोपी नंदराम पिता रामलाल लोधी तथा आरोपी जगाराम पिता नीलकंठ लोधी द्वारा मारपीट कर घायल किया था । जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी जगराज सिंह ने थाना लखन वाड़ा में लिखवाया था । जिस पर थाना लखनवाड़ा के द्वारा आरोपी के विरुद्ध थाने के अपराध क्रमांक 8 / 10 पर धारा 294, 323, 506,/ 34 भा0द0वि0 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था । जिस पर जिला सिवनी की न्यायालय-श्रीमती कल्पना मरावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा सुनवाई की गई सुनवाई के दौरान प्रार्थी और शासन की ओर से मनोज सैयाम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा प्रार्थी गजराजसिंह तथा चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य को न्यायालय में परीक्षित करवाया था और अंतिम बहस भी प्रस्तुत की गई थी, जिस पर न्यायालय द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और सबूतों को सही पाते हुए दोनों आरोपी नंद कुमार तथा जगाराम को न्यायालय उठने तक की सजा तथा एक 1000 जुर्माने की सजा से दंडित करने का फैसला दिनांक 31-10-18 को सुनाया है उक्त जानकारी प्रभारी मनोज सैयाम अभियोजन सिवनी के द्वारा दी गई है ।

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