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सभी अधिकारी व कर्मचारी डाकमत पत्र से मतदान अवश्य करें

सभी अधिकारी व कर्मचारी डाकमत पत्र से मतदान अवश्य करें 

बालाघाट। गोंडवाना समय। आगामी 28 नवंबर 2018 को जिले के 06 विधानसभा क्षेत्रों के 1637 मतदान केन्द्रों पर विधानसभा क्षेत्र प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए मतदान कराया जायेगा। मतदान दल में नियुक्त सभी अधिकारी कर्मचारी, मतदान दलों को पहुंचाने के लिए लगाये गये वाहनों के चालक परिचालक एवं मतदान दल की सुरक्षा में लगे कर्मचारी अपने मताधिकार से वंचित न हो पायें इसके लिए उन्हें डाकमत पत्र जारी किये जा रहे है। इसके लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में पृथक से एक सेल बनाया गया है और मतदान दलों में नियुक्त पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान डाकमत पत्र के आवेदन का प्रारूप-12 प्रदान किया जा चुका है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डी व्ही सिंह ने बताया कि जिले के 1637 मतदान केन्द्रों के लिए पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी के रूप में 7208 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतदान दलों को मतदान केन्द्रों तक पहुंचाने एवं उन्हें वहां से वापस लाने के लिए लगाये गये वाहनों के चालक व हेल्पर की संख्या 1047 है। मतदान दलों की सुरक्षा में 3003 कर्मचारियों को लगाया जा रहा है। इस प्रकार जिले में कुल 11 हजार 258 डाकमत पत्र जारी किया जाना है। जिले में 977 सर्विस वोटर है। जिन्हें ई-डाकमत पत्र रिटर्निंग अधिकारी के स्तर से जारी करने की तैयारी की जा रही है । कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि डाक मतपत्र से मतदान करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। इसके लिए चुनाव कार्य में नियुक्त कर्मचारी को प्रपत्र-12 भर कर देना है और बैलेट पेपर की मांग करना है। प्रपत्र-12 मतदान दलों के प्रशिक्षण के दौरान प्रदान कर दिया गया है। इसके बाद 4 प्रपत्र 13-क, 13-ख,13- ग एवं 13-घ प्रदान किया जाएगा। प्रपत्र 13-क एक घोषणा पत्र है, जिसमें स्वयं से सम्बंधित जानकारी भरनी है । इसके सभी कालम पूर्णत: भरना अनिवार्य है और इसे राजपत्रित अधिकारी से वेरिफाई कराना होता है। प्रपत्र 13-ख मतपत्र है जिसमे अपने पसंद के उम्मीदवार को चिन्हाकित कर मत देना होता है जो कि एक छोटी लिफाफे में भरी होता है। प्रपत्र 13-ग एक बड़ा लिफाफा होता है जिसमे 13-क एवं 13-ख को अलग अलग भर कर उपलब्ध पेटी अथवा डाक के माध्यम से जिला निर्वाचन कार्यालय के पते पर भेजना होता है। डाकमत पत्र जमा करने के लिए सभी ट्रेनिंग स्थल एवं मतदान सामग्री प्रदाय स्थल पर एक बैलेट पेपर बॉक्स की सुविधा रहेगी। इस बाक्स में डाकमत पत्र को डालना है। 13-घ बैलेट पेपर भरने की निर्देश पुस्तिका है इसे सबसे पहले पढ़कर दिए गए निदेर्शों का पालन करना होता है। इसे जमा करने की आवश्यकता नही होती। डाकमत पत्र से मतदान के लिए ध्यान रखना है कि सभी लिफाफों में पृष्ठ भाग में मतपत्र नम्बर का उल्लेख करें एवं सभी "प्रविष्ठियां पूर्ण रूप से भरी हुई होना चाहिए। बैलेट पेपर से मतदान करने के लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में चुनाव ड्यूटी आदेश, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक, भाग संख्या, मतदाता सरल क्रमांक, एपिक नम्बर, जिसकी जानकारी आनलाईन लिंक से निकाली जा सकती है, होना जरूरी है। यह भी ध्यान रखना है कि पुरानी मतदाता सूची में बदलाव होते रहता है। इसलिए सितम्बर में जारी नयी मतदाता सूची का ही उपयोग जानकारी लेने के लिए किया जाये। हर प्रशिक्षण केंद्र में डाक मतपत्र सहायता केंद्र ब्लाक अनुसार काउंटर लगा रहता है। अन्यथा पोस्टल बैलेट जारी नही हो सकेगा। डाकमत पत्र राजपत्रित अधिकारी से घोषणा पत्र का सत्यापन न होने, 13-ग लिफाफे में घोषणा पत्र का न होने, 13-ख में कई उम्मीदवारों को मार्क न करने, समस्त लिफाफो में मतपत्र का नम्बर उपर न लिखा होने के कारण निरस्त हो जाता है।

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