छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन को दी मंजूरी
नई दिल्ली। गोंडवाना समय।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की सूची में संशोधन करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों) संशोधन विधेयक-2016 में संशोधन करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। जिसमें छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की सूची में निम्नलिखित परिवर्तन किए जायेंगे । प्रविष्टि 5 में, भारिया भूमिया के बाद, निम्नलिखित को शामिल किया जायेगा । भुईंया, भूईयान, भूयान, प्रविष्टि 14 के लिए बदले में निम्नलिखित प्रविष्टि डाली जायेंगी-14. धनवार, धनुहर, धनुवार, प्रविष्टि 32 और 33 के लिए बदले में निम्नलिखित प्रविष्टियां डाली जायेंगी-32. नगेसिया, नागासिया, किसान 33. ओरांव, धानका, धनगढ़, प्रविष्टि 41 के लिए बदले में निम्न प्रविष्टि होगी 41 सवर, संवारा, सोनरा, साओनरा, और प्रविष्टि 42 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि को शामिल किया जाएगा-43.बिनझिया । इस कानून को संविधान (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों) संशोधन विधेयक-2019 कहा जा सकता है। विधेयक के कानून बन जाने के बाद, छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की संशोधित सूची में नए सूचीबद्ध समुदायों के सदस्य सरकार की वर्तमान योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित लाभों को ले सकते हैं। इस तरह की कुछ प्रमुख योजनाओं में मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फैलोशिप, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम से उच्च शिक्षा के लिए रियायती दरों पर ऋण, अनुसूचित जनजाति के लड़कों व लड़कियों के लिए छात्रावास आदि शामिल हैं। उपरोक्त के अलावा ये लोग सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने और सरकार की नीति के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के हकदार हैं।
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