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आरटीई में निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ

आरटीई में निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ 

मण्डला। गोंडवाना समय। 
शिक्षा के अधिकार के तहत नि:शुल्क  व अनिवार्य शिक्षा देने हेतु अशासकीय मान्यरता प्राप्ते शालाओं में प्रवेश प्रक्रिया मंगलवार से प्रारम्भअ हो गई है। प्रवेश के लिए अभिभावकों को आॅनलाईन पोर्टल पर पंजीयन कराकर आवेदन करना है। आॅनलाईन आवेदन 30 अप्रैल से 29 मई 2019 तक होगें। आॅनलाईन आवेदन में कम से कम तीन स्कूालों व अधिकतम 10 स्कू2ल का चयन कर सकते है। पूर्व में आरटीई के तहत प्रवेशित बच्चेस फिर से आवेदन नही कर सकेगे। आॅनलाईन आवेदन के बाद जनशिक्षा केन्द्र  में उपस्थित होकर सत्या पन कराना होगा। सत्योपन में पात्र पाये गये बच्चों  को पोर्टल पर अपडेट किया जायेगा तब व बच्चे् लाटरी हेतु उपलब्ध  होगे। दिनांक 12/06/2019 को लाटरी उपरांत सभी चयनित बच्चों  के मोबाईल नंबंर पर मैसेज द्वारा जानकारी प्रेषित की जावेगी।

इस वर्ष क्या है नया 

2019-20 में आॅनलाईन आवेदन के बाद ही सत्यापपन जनशिक्षा केन्द्रि(संकुल) प्रभारी से कराया जायेगा। पात्र/अपात्र का चयन भी इस वर्ष आवेदन के बाद ही कराया जायेगा। खास यह भी है कि यदि आवेदको ने आॅनलाईन फार्म गलत भरे जैसे जाति, जन्म तिथि, या स्पेजलिंग आदि में गड़बड़ी की तो सुधार का कोई मौका नही मिलेगा। गलती होने पर फार्म निरस्त कर दिया जायेगा।

ये है तिथि का निर्धारण

(1.) पालकों द्वारा आॅनलाईन आवेदन 30 अप्रैल से 29 मई 2019 तक निर्धारित किया गया है (2.) पोर्टल से आवेदन की पावती एवं सत्या पन प्रपत्र डाउनलोड करना 29 मई 2019 तक निर्धारित है (3.) जनशिक्षा केन्द्र  में उपस्थित होकर सत्या्पन 30/04/2019 से 30/05/2018 तक किया जाना है (4.) सत्या्पन प्रपत्र बीआरसी द्वारा पोर्टल पर पात्र बच्चों में से सीटो का आबंटन एवं मैसेज द्वारा 12 जून 2019 तक किया जाना निर्धारित किया गया है।

अशासकीय शालाओं में प्रवेश 13 जून से 25 जून 2019 तक

प्रवेश के लिये अनसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्ता जाति व बीपीएल कार्डधारी पात्र होगे। दिव्योंग के लिेये जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांग प्रमाण-पत्र के आधार पर ही प्रवेश के लिए मान्य होगा।

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