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स्वयं के व्यय पर रिक्त पद/परस्पर स्थानांतरण निर्धारित प्रतिशत में नहीं होंगे शामिल

स्वयं के व्यय पर रिक्त पद/परस्पर स्थानांतरण निर्धारित प्रतिशत में नहीं होंगे शामिल

भोपाल। गोंडवाना समय।
राज्य शासन ने राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति-2019-20 में संशोधन कर स्पष्ट किया है कि स्वयं के व्यय पर रिक्त पद/परस्पर किए गए स्थानांतरण निर्धारित स्थानांतरण प्रतिशत में शामिल नहीं होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने आज यह आदेश जारी किया।

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