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शासकीय सेवाओं में नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित

शासकीय सेवाओं में नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी

भोपाल। गोंडवाना समय।
राज्य सरकार ने शासकीय सेवाओं में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए तय अधिकतम आयु सीमा में संशोधन के आदेश जारी किए हैं। राज्य शासन ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिये हैं। खुली प्रतियोगिता से सीधी भरती के भरे जाने वाले पदों के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजपत्रित, अराजपत्रित और कार्यपालिक से भरे जाने वाले पदों के लिए आयु न्यूनतम-अधिकतम 21 से 40 वर्ष होगी। लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए न्यूनतम-अधिकतम आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रहेगी।
अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/नि:शक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट रहेगी। आदेश के अनुसार म.प्र. लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले इन वर्गों के लिए 21 से 45 वर्ष और लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर 18 से 45 वर्ष की आयु सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित की गई है।

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