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बलात्कार के आरोपी को मरते दम तक आजीवन कारावास

बलात्कार के आरोपी को मरते दम तक आजीवन कारावास

मासूम बालिका के साथ घिनौनी हरकत करने वाले को हुई सजा

पाक्सों एक्ट में दोषी पाते हुये आरोपी को कठोर कारावास

सिवनी। गोंडवाना समय। 
मासूम बालिका के साथ अनैतिकता और अमानवीयता के साथ क्रूरतापूर्वक दरिंगदगी को अंजाम देने वाले को माननीय न्यायालय ने मरते दम तक यानि आजीवन के लिये अपना जीवन जेल में ही गुजारने के लिये सजा सुनाया है उक्त जानकारी देते हुये मीडिया सेल अधिकारी श्री मनोज सैयाम ने बताया कि सिवनी जिले के बरघाट थाना अंतर्गत 6 फरवरी 2019 की बात है जब 8 वर्षीय बालिका जब अपने घर के आगंन में खेल रही थी तो उसी समय घटिया-गंदी मानसिकता लिये हुये सूरजलाल होलिया पिता पुसुलाल होलिया जो कि 42 वर्ष का ग्राम बुढ़ैना खुर्द थाना बरघाट निवासी है ।

आंगन में अकेली खेल रही बालिका को ताक रहा था आरोपी 

अपने घर के आंगन में खेल रही बच्ची जब अकेली थी तो ओरापी सूरजलाल होलिया ने बालिका से पीने के लिये पानी मांगा तो बालिका ने सूरजलाल को पानी लाकर दिया। इसके बाद जब बालिका अपने घर में अकेली थी और स्कूल जाने के लिये तैयार हो रही थी तब भी वहां पर पहले से ही अपने गंदी नियत और घटिया मानसिकता लिये पुसुलाल होलिया ने बालिका से पूछा कि बाथरूम कहा है तो बालिका ने आरोपो पुसुलाल होलिया को बाथरूम दिखाने लेकर गई और फिर दरिंदा पुसुलाल ने अपनी घटिया हरकत को अंजाम देने की ठानते हुये बालिका को बाथरूम के अंदर लेकर गया और अपनी घटिया-दरिंदगी गंदी नियत को अंजाम देने के लिये बालिका के साथ अनैतिकता व अमानवीयता की हद पार करते हुये घिनौनी हरकत करने का प्रयास करने लगा तभी बालिका ने जोर-जोर से मां-मां की आवाज लगाकर चिल्लाना शुरू कर दिया तो आरोपी पुसुलाल होलिया बाथरूम से बाहर निकलकर भाग गया था।

मां पहुंची तो बालिका ने दी जानकारी  

जैसे ही बालिका की मां पहुंची और जब बालिका से पूछा तो उसने अपनी मां को आरोपी के द्वारा की गई घिनौनी हरकत की जानकारी दिया। बालिका के द्वारा बताई गई बात व जानकारी को सुनकर मां व परिजनों ने पुलिस थाना बरघाट में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। बालिका के साथ की गई घिनौनी हरकत पर बरघाट पुलिस के द्वारा बलात्कार एवं बालकों का लैगिंग शोषण अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत विवेचना व जांच कर माननीय न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालान पेश किया गया था। जिसकी सुनवाई माननीय विशेष न्यायाधीश श्री संदीप श्रीवास्तव तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में विचारण किया गया ।

विशेष लोक अभियोजक ने रखा बालिका का पक्ष 

वहीं उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री नवल किशोर सिंह वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के द्वारा पीड़ित बालिका के पक्ष में गवाहों और सबूतों को न्यायालय में प्रस्तुत कराया गया। माननीय न्यायालय ने सबूतों के आधार पर आरोपी सूरजलाल होलिया को धारा 376 (2) भा.द.वि. तथा धारा 4/6 पाक्सों एक्ट में दोषी पाते हुये आरोपी को कठोर कारावास जब तक आरोपी का जीवन है तब तक कारावास भुगताये जाने का निर्णय दिया है। 

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