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शिक्षा विभाग की जांच पर 18 स्कूल संचालक पाए गए दोषी,विभाग ने जारी किया नोटिस

शिक्षा विभाग की जांच पर 18 स्कूल संचालक पाए गए दोषी, विभाग ने जारी किया नोटिस

दो स्कूलों ने जांच टीम को नहीं सौपी आडिट रिपोर्ट 

सिवनी। गोंडवाना समय। 
जिले के 18 निजी स्कूल शिक्षा विभाग की जांच में दोषी पाए गए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि, बच्चों के पालकों एवं समाचार पत्रों में बनी सुर्खियां प्राचार्यो की जांच के दौरान सही साबित हुई है। प्राचार्यो द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट पर कलेक्टर प्रवीण सिंह अढ़ायच के आदेश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निजी स्कूल संचालकों व प्रबंधकों को कारण बताओ जारी किया है। इसके अलावा शहर के दो स्कूल जिन्होंने जांच टीम को आडिट रिपोर्ट नहीं सौंपी है उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है। तीन दिन में जवाब मांगा है। शिक्षा विभाग के सूत्रों की मानें तो आॅडिट रिपोर्ट न सौंपे जाने से स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की संभावना बन गई है।

फायदा होने के बाद भी बढ़ाई फीस

मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन )अधिनियम 2017 अंतर्गत की गई जांच में अधिनियम के प्रावधान के विपरीत संस्था की बचत  (फायदा) राशि 10 प्रतिशत तथा उससे अधिक  राशि बचत में पाई गई है। इसके बावजूद मिशन इंग्लिश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवनी,  सरस्वती ज्ञान मंदिर गंगानगर सिवनी तथा सत्र 2019-20 में मिशन इंग्लिश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवनी, मॉडर्न उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवनी,  महर्षि विद्या मंदिर सिवनी , स्वामी विवेकानंद माध्यमिक विद्यालय कुरई,  लिटिल फ्लावर कान्वेंट स्कूल सिवनी,  अरुणांचल पब्लिक स्कूल सिवनी,  आईरिस पब्लिक स्कूल सिवनी,  सेंट नार्वट स्कूल केवलारी,  सेंट फ्रांसिस आॅफ असीसी स्कूल सिवनी द्वारा मनमर्जी और मनमाने तरीके से फीस वृद्धि किया जाना पाया गया है।

प्रवेश फार्म और टीसी में वसूली ज्यादा राशि

स्कूलों की हुई जांच में महर्षि विद्या मंदिर ,उदय पब्लिक स्कूल सिवनी एवम सेंट नार्वट पब्लिक स्कूल केवलारी द्वारा प्रवेश फॉर्म के लिए तथा अरुणांचल पब्लिक स्कूल सिवनी द्वारा टी.सी देने में अधिक राशि वसूली की पुष्टि हुई है। साथ ही आईरिस पब्लिक स्कूल सिवनी द्वारा बिना खेल प्रशिक्षक एवमं खेल गतिविधियों के स्पोर्ट्स फीस वसूलने में दोषी पाया गया है।सभी सम्बंधित विद्यालय प्रबंधन को नियम विरुद्ध शुल्क वृद्धि तथा अन्य विसंगतियों पर कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिवस के भीतर स्पष्टीकरण चाहा गया है।

डिवाइन कैरेक्टर, आईपीएस ने नहीं सौंपी आॅडिट रिपोर्ट

बारापत्थर स्थित डिवाइन कैरेक्टर स्कूल एवं जबलपुर रोड पर स्थित इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सिवनी द्वारा जांच हेतु मांगे गए अभिलेख उपलब्ध न कराने पर पृथक से नोटिस जारी किया गया है। तीन दिन में जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। समाधानकारक उत्तर न देने पर दोनों स्कूल संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं सूत्र बताते हैं कि जवाब व आॅडिट रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर स्कूल की मान्यता पर खतरा मंडरा सकता है।

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