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बलात्‍कारी को अंतिम सांस तक जेल में रहना पड़ेगा

बलात्‍कारी को अंतिम सांस तक जेल में रहना पड़ेगा

आजीवन कारावास की हुई सजा 

सिवनी। गोंडवाना समय। 
सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री प्रदीप भौरे ने बताया कि अधिकतर मामलो में नाबालिक बालिकाओं के साथ अधिकतर उनके रिश्‍तेदार या समाज के लोग ही दुर्रव्‍यवहार करते है। ऐसी ही एक जघन्‍य घटना 2 जून 2017 को दोपहर में करीब 2 से 3 बजे के बीच की है। नाबालिक अभियोक्‍त्री अपने भाई-बहनो के साथ उसके रिश्‍ते के चाचा आरोपी नरेश कुमार मड़ावी पिता झाडूलाल उम्र 30 वर्ष, के बच्‍चे के साथ खेलने उसके घर गयी थी। नरेश के घर पहुंचने पर उसने सभी बच्‍चो को सब्‍जी लाने के लिये बाजार भिजवाया, जब बच्‍चे सब्‍जी लेकर बाजार से आये तो नाबालिक अभियोक्‍त्री को आरोपी ने प्‍याज काटने लगा दिया तथा बाकी बच्‍चो को पैसे देकर पुन: समोसे लाने बाजार भिजवा दिया था।
इसके बाद एक बच्‍चे को मोबाईल में गाने लगाकर दरवाजे के बाहार खिड़की के पास खड़ा कर दिया तथा अंदर से दरवाजा बंद करके नाबालिक अभियोक्‍त्री के साथ जबरन गलत काम किया। जब यह बात अभियोक्‍त्री की मां को पता चली तो वह आरोपी नरेश के घर गयी तो नरेश माफी मांगने लगा। अभियोक्‍त्री की मां ने उक्‍त
घटना की रिपोर्ट थाना बरघाट में दर्ज करवायी थी और पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 159/2017, धारा 376(2)(्र), 342 भा0द0वि0 तथा 3/4 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत रिपोर्ट दर्ज की तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्‍यायालय मे पेश किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण को जघन्‍य एवं सनसनी खेज प्रकरण की श्रेणी में रखा गया। विचारण के दौरान सम्माननीय न्‍यायालय श्री संदीप श्रीवास्‍तव, तृतीय अपर सत्र न्‍यायाधीश सिवनी की न्‍यायालय में शासन की ओर से श्रीमति दीपा मर्सकोले, विशेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा साक्ष्‍य प्रस्‍तुत किए , प्रस्‍तुत साक्ष्‍य के आधार पर माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी नरेश कुमार मड़ावी को धारा 376 (2)(ञ) भा0द0वि0 एवं धारा 376(2)(झ) भा0द0वि0 में आजीवन कारावस (शेष प्राकृतिक जीवन काल तक) एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया।

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