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31 मार्च 2020 की रात्रि 12 बजे तक सिवनी जिले में कर्फ्यू के आदेश

31 मार्च 2020 की रात्रि 12 बजे तक सिवनी जिले में कर्फ्यू के आदेश
लोगों का घरों से निकलना पूरी तरह प्रतिबंधित
ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके

सिवनी। गोंडवाना समय।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु जनसामान्य के स्वास्थ्य सुरक्षा एवं लोक शांति बनाए रखने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का शक्ति से पालन कराएं जाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संपूर्ण सिवनी जिले में 26 मार्च रात्रि 8:00 बजे से 31 मार्च रात्रि 12:00 बजे तक कर्फ्यू के आदेश दिए गए हैं। जारी आदेशानुसार किसी भी व्यक्ति के सिवनी जिले के राजस्व सीमा में स्थित सड़क, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक मार्ग अथवा अन्य किसी भी स्थल पर एकत्रित होने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगया गया है। सिवनी सीमा में निवासरत रहवासियों को निर्देशित किया गया है कि वहां अपने घरों में ही रहे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके। लोगों का घरों से निकलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

क्रियान्वयन में छूट का ये है प्रावधान

उक्त आदेश के क्रियान्वयन में छूट का प्रावधान किया गया है। शासकीय अथवा निजी चिकित्सा संस्था एवं उस में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी एवं अधीनस्थ अमला, पुलिस बल, नगर पालिका,कार्यपालक मजिस्ट्रेट, विद्युत मंडल, इंटरनेट टेलीकॉम प्रोवाइडर, लोक शांति अथवा अन्य शासकीय कार्य संपादित करने नियुक्त अधिकारी कर्मचारी, आवश्यक वस्तुओं के घर पहुंच सेवा करने वाले कर्मचारी तथा रसोई गैस सिलेंडर वितरित करने वाले कर्मचारी, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि ( मीडिया संस्थान द्वारा जारी वैध आईकार्ड धारी, मात्र कवरेज उद्देश्य हेतु ) दवा दुकानें, समस्त प्रकार के इंधन परिवहन के साधन एवं भंडारण, डिपो, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, शव यात्रा वाहन (अधिकतम 10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे) बैंक, एलआईसी, एटीएम, दवा, सैनिटाइजर, मास्क चिकित्सकीय उपकरण, दवा में उपयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री के प्रतिष्ठान, निर्माण इकाई में कार्यरत कर्मचारी एवं निर्मित सामग्री अथवा उत्पादित सामग्री पर लागू नहीं होंगे । इसी तरह फसल कटाई कार्य में अधिकतम पांच व्यक्ति एवं हार्वेस्टर स्ट्रिपर तथा थ्रेसर मशीन से फसल कटाई हेतु अधिकतम पांच व्यक्ति को अनुमति रहेगी। इसी तरह सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर, अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी पासधारी को छूट प्रदान की जाएगी।

आवश्यक वस्तु के लिये समय-समय पर पृथक से किये जायेंगे निर्देश जारी 

दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तु के लिए समय-समय पर पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे। यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत एक पक्षीय पारित किया गया है ।आदेश से व्यथित व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में आवेदक से संतुष्ट होने पर आवेदक को कुछ शर्तों में छूट प्रदान की जाएगी इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

व्यवसायियों के लिये दिशा निर्देश

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु समस्त दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि आम जनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दुकान के सामने 1-
1 मीटर की दूरी पर गोला अथवा रेखा की खीचकर समान प्रदान करें ताकि सामाजिक दूरी बनी रहे। यदि कोई दुकानदार जानबूझकर नियमों के निदेर्शों का उल्लंघन करता है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 

लॉक डाउन अवधि में आवागमन अनुमति पूरी तरह प्रतिबंधित हैं

कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु संपूर्ण देश सहित सिवनी जिले में भी 14 अप्रैल तक लॉक डाउन लागू किया गया है ।इस अवधि में जिले से बाहर जाने अथवा जिले में बाहर से आने पर पूरी तरह
प्रतिबंध लगा दिया गया है ।अत: कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से आवागमन सुविधा हेतु कलेक्टर कार्यालय की मेल आईडी पर मेल या आवेदन न करें । समस्त नागरिकों से अपील की जाती है कि जो जहां है वहीं रहने का प्रयास करें अनावश्यक रूप से आवागमन कर रोग के संक्रमण का कारण ना बने। जिले के मेडिकल स्टोर से दवाइयां प्राप्त करने हेतु होम डिलीवरी जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। नजदीकी दुकानदार से संपर्क कर दवाइयों की घर पहुंच सेवा का लाभ लिया जा सकता है। समस्त नगर से अपील है कि लॉक डाउन स्थिति में शासकीय कार्यालयों में न आए अति आवश्यक होने पर जिला स्तर जिला स्तरीय कंट्रोल रूम 07692-223966,220323,223570,227423 अथवा व्हाट्सएप न. 7587970830 पर सूचित किया जा सकता है।

अनुज्ञा पास जारी करने हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी अधिकृत

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु संपूर्ण जिले में लागू लॉक डाउन अवधि में आम जनों की सुविधा के लिए आवश्यक जरूरी सेवाओं जैसे
इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, गैस मैकेनिक, टेलीकॉम कंपनी के प्रतिनिधि ,केबल आॅपरेटर आदि को आवश्यकतानुसार घर-घर जाकर जाकर कार्य संपादित करने हेतु अनुज्ञा पास जारी करने के लिए सम्बन्धित अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने क्षेत्र की परिस्थिति अनुरूप निर्धारित समय के लिए अनुज्ञा पास जारी

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने लिया लॉक डाउन स्थिति का जायजा

कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री कुमार प्रतीक द्वारा सिवनी एवं कुरई क्षेत्र का भ्रमण कर लॉक डाउन स्थिति का जायजा लिया गया। कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह एवं एसपी श्री कुमार प्रतीक ने अंतर्राज्यीय खवासा चैक पोस्ट पहुँचकर रात दिन सेवाएं दे रहे स्वास्थ्य, राजस्व एवं पुलिस विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारियों का उत्साहवर्धन कर वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिले के नागरिकों से अपील की गई है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु लॉक डाउन में घरों में ही रहे और अन्य लोगो को भी प्रेरित करें। 

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