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सिवनी जिले में लॉक डाउन अवधि में आमजनों एवं व्यवसासियों के लिए दिशा निर्देश जारी

सिवनी जिले में लॉक डाउन अवधि में आमजनों एवं व्यवसासियों के लिए दिशा निर्देश जारी 

सिवनी। गोंडवाना समय। 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने भारत सरकार के 21 दिवस के टोटल लॉक डाउन आदेश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय सिवनी द्वारा 23 मार्च 2020 को जारी लॉक डाउन आदेश में आंशिक संशोधन कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस अवधि में जिलेवासियों को लॉक डाउन अवधि में निम्नानुसार शिथिलता दी जायेगी। 
        लॉक डाउन अवधि में 26 मार्च 2020 को समय प्रात: 10 बजे से शाम 8 बजे तक अनाज, किराना व्यापारी, आटा चक्की व्यवसायी अपने प्रतिष्ठान खोल सकेंगे। इसी तरह प्रत्येक दो दिवस के अंतराल में 29 मार्च, 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 7 अप्रैल, 10 अप्रैल एवं 13 अप्रैल को भी वस्तुस्थिति का परीक्षण कर आम जनता की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति जारी की जावेगी। जिसकी विस्तृत सूचना पृथक से की जावेगी। इस संबंध में आमजनता से अपील है कि वे अपने निकटतम प्रतिष्ठान से ही जरूरत की सामग्री क्रय करें तथा पूर्ण सावधानी बरतें।

हाथ ठेला सब्जी व्यापारी प्रतिदिन 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर सकेंगे विक्रय

इसके साथ ही हाथठेला सब्जी व्यापारी प्रतिदिन प्रात: 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मोहल्ले-मोहल्ले जाकर सब्जी, फल का विक्रय कर सकेंगे। उक्त सब्जी व्यापारी साथ में दूध के पैकेट भी रख सकेंगे। सभी हाथठेला सब्जी व्यापारी को पास जारी किए जाने की कार्यवाही संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारियों /जनपद पंचायत मुख्यालय पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा की जावेगी, साथ ही पास क्षेत्रवार दिया जावेगा। ताकि सभी स्थानों पर सब्जियां पहुंच सके।
        हाथठेला को दूध के पैकेट उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था प्रभारी उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं सिवनी की रहेगी। जिसके सहायक प्रभारी दुग्ध संघ बण्डोल रहेंगे। हाथठेला फुटकर सब्जी विक्रेता प्रतिदिन निर्धारित समय पर थोक सब्जी मंडी से सब्जी ले सकेंगे। हाथठेला फुटकर विक्रेता किसी भी स्थिति में वस्तुओं को अधिक कीमतों पर विक्रय नहीं करेंगे।

सभी थोक फल एवं सब्जी व्यापरियों के लिए निर्देश

सभी थोक फल एवं सब्जी मण्डी केवल पासधारी थोक फल-सब्जी व्यापारियों के लिए प्रतिदिन प्रात: 7 से 8 बजे तक खुली रहेगी। थोक सब्जी व्यापारी अपने माल वाहक वाहन हेतु पास अपने-अपने क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व से प्राप्त करेंगे। पास अधिकतम 20 माल वाहक को ही जारी किए जाऐंगे।

21 दिवस के लॉक डाउन अवधि के दौरान ये रहेंगे पूर्णत: मुक्त 

पासधारी शासकीय कर्मचारी । समस्त शासकीय /निजी माल वाहक वाहन (खाली / भरा) । पास धारी दवाई दुकान संचालक या उनके डिलेवरी बॉय। शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य कर्मी (अपना आई कार्ड धारण करने पर )। सफाई कर्मचारी (अपना आई कार्ड धारण करने पर )। पास धारी सब्जी, फल विक्रेता, होम डिलेवरी वाले किराना / राशन दुकान (अपने-अपने निर्धारित समय हेतु)। अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित शासकीय व्यक्ति /कर्मचारी। वाहनों के संबंध से स्पष्ट किया जाता है कि दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति एवं चार पहिया वाहन पर दो व्यक्ति ही परिवहन कर सकेंगे। फुटकर दुग्ध विक्रेता इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

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