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अफवाह फैलाने पर दर्ज हुआ प्रकरण, पुलिस ने हिरासत में लिया

अफवाह फैलाने पर दर्ज हुआ प्रकरण, पुलिस ने हिरासत में लिया 

सिवनी। गोंडवाना समय। 
कोरोनावायरस से संबंधित कोई भी अफवाह या झूठी खबर फैलाना अपराध है। थाना केवलारी अंतर्गत 28 मार्च 2020 को रफीक खान नामक व्यक्ति के द्वारा व्हाट्सएप पर एक फेक न्यूज डाली गई थी। जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से फर्जी संदेश दिखाया गया था एवं उसमें लेख किया गया था कि 1 अप्रैल से घरों के बाहर ताले लटका दिए जाएंगे एवं घर से बाहर निकलने पर गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। यह मैसेज रफीक खान एवं सिवनी निवासी शकील खान के द्वारा व्हाट्सएप पर प्रसारित किया गया है। जिसकी सूचना पर पुलिस द्वारा रफीक खान एवं शकील खान के विरुद्ध धारा 188 भादवि के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की गई है वहीं दोनो को हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथ ही रफीक खान के विरुद्ध धारा 151 जाफौ की कार्रवाई की जा कर न्यायालय प्रस्तुत  किया गया। 

पुलिस प्रशासन ने की अपील 

पुलिस एवं प्रशासन की जनता से अपील है कि कोविड-19 कोरोनावायरस को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह एवं फेक न्यूज को प्रसारित करने से बचें ’ ऐसा करते हुए पाए जाने पर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी। 

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