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दो दिन में 96 लॉकडाउन के मामले हुये दर्ज

दो दिन में 96 लॉकडाउन के मामले हुये दर्ज 

सिवनी। गोंडवाना समय।
कोरोना कोविड-19 वायरस की संक्रामकता को देखते हुए पूरे देश में 3 मई 2020 तक लाक डाउन घोषित किया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा 28 अप्रैल 2020 को लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर 78 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। जिनमें 11 प्रकरण थाना कोतवाली में, 2 प्रकरण थाना डूंडा सिवनी में, 3 प्रकरण थाना बंडोल में, 11 प्रकरण थाना बरघाट में, 1 प्रकरण थाना अरी में, 4 प्रकरण थाना कुरई में, 23 प्रकरण थाना लखनादौन में, 11 प्रकरण थाना आदेगांव में, 1 प्रकरण थाना धूमा में, 5 प्रकरण थाना छपारा में , 3 प्रकरण थाना उगली में, 2 प्रकरण थाना धनोरा में एवं 1 प्रकरण थाना किंदरई में पंजीबद्ध किये गये हैं । 

29 अप्रैल को दर्ज हुये 18 प्रकरण दर्ज 

दिनांक 29/04/ 2020 को लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर 18 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। जिनमें 07 प्रकरण थाना कोतवाली में , 02 प्रकरण थाना बरघाट में , 02 प्रकरण थाना उगली में , 02 प्रकरण थाना लखनादौन में, 01 प्रकरण थाना धूमा में एवं एकप्रकरण थाना आदेगांव में पंजीबद्ध किये गये हैं । सभी प्रकरण में आरोपी लॉक डाउन का उल्लंघन करते हुए अनावश्यक बाहर घूमते हुए पाए गए जिन्हें हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध धारा 188 भादवि का अपराध पंजीबद्ध करते हुए कार्यवाही की गई है।

दो के घर पहुंची एफआईआर 

एफआईआर की होम डिलेवरी खुफिया कैमरों की मदद से बीते 5 अप्रैल से की जा रही है। जिसमें शुरूआती दिनों के बाद शहर में एफआईआर होम डिलेवरी की संख्या में कमी आई है। कर्फ्यू का उल्लंघन करते पाये जाने पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी करते हुए 28 अप्रैल 2020 को 2 प्रकरण दर्ज किया गया है।
प्रकरण में मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 22 एमके 6360 एवं एमपी 22 एम 6740 लॉक डाउन के दौरान अनावश्यक रूप से 3 लोगों को बैठाकर के घूमते हुए कैमरा में दिखाई दे रहे थे। लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर इनके विरुद्ध धारा 188 भादवि के अंतर्गत एफ आई आर पंजीबद्ध कर एफ आई आर की होम डिलीवरी की गई है।

प्रशासन की पुन: जनहित में अपील जारी 

पुलिस प्रशासन द्वारा बार-बार अपने आप को, परिवार, सहित शहर व जिले को कोरोना मुक्त रखने के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सलाह, लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर नागरिको को प्रचार-प्रसार के माध्यम से अपने अपने घरों में रहने की अपील की जा रही है। वहीं जिले की संपूर्ण सीमा में भी 30 अप्रैल 2020 तक कर्फ्यू घोषित किया गया है। आम नागरिकों से लॉक डाउन के दौरान घर के अंदर रहने एवं अनावश्यक घर से बाहर ना घूमने की अपील की गई है। आप सभी से पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा यही अपील है कि लॉक डाउन के दौरान अपने घरों पर ही रहे, घरों से बाहर ना निकले। शासन के द्वारा आपकी जरूरत की सामग्री आपके घरों तक पहुंचाई जा रही है । घरों से बाहर निकलकर लाक डाउन के उल्लंघन पर होने वाली कार्यवाही से बचें। 

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