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जिले से बाहर या अन्य राज्यों में आवागमन के ई-पास के लिए पोर्टल लॉन्च http://mapit.gov.in/covid-19

जिले से बाहर या अन्य राज्यों में आवागमन के ई-पास के लिए पोर्टल लॉन्च http://mapit.gov.in/covid-19


सिवनी। गोंडवाना समय। 
मध्यप्रदेश शासन द्वारा लॉक डाउन अवधि में खाद्यान्न उपार्जन एवं अनुवांशिक गतिविधियों तथा अत्यावश्यक सेवाओं एवं आपातकालीन कार्यों के लिए जिले के भीतर अंतर जिला एवं जिले से अन्य राज्यों में आवागमन हेतु ई-पास की अनुमति के लिए एक नया पोर्टल ँ http://mapit.gov.in/covid-19 लॉन्च किया है।

पंजीकृत मोबाईल नंबर व ई मेल से भेजी जायेगी 

इस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सिवनी अधिकृत किया गया है। ई-पास की कॉपी आवेदकों को उनके आवेदन के दौरान पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जाएगी। 

आॅनलाईन कर सकेंगे आवेदन 

इस पोर्टल के अंतर्गत चार श्रेणियों जिसने ऐसे नागरिक या संस्था के प्रतिनिधि जो खाद्यान्न उपार्जन एवं उसकी अनुवांशिक गतिविधियों तथा अत्यावश्यक सेवाओं के लिए, अतिआवश्यक सेवाओं से संबंधित सामग्री के डोर टू डोर वितरण व्यवस्था में कार्यरत, मध्यप्रदेश में सामग्री लाने अथवा मध्य प्रदेश से सामग्री अन्य राज्य में ले जाने के लिए परिवहन करने वाले और व्यक्तिगत आपातकालीन कार्य की दृष्टि से आवागमन करने वाले नागरिक या संस्था आॅनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

इस कार्य हेतु पृथक से पास प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं

इस आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि जिले के भीतर अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रदाय में सहभागी व्यक्तियों या संस्थाओं को आवागमन हेतु पृथक से पास प्राप्त किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जब ऐसे व्यक्ति या संस्था के प्रतिनिधि जिले के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए तो सामान्य पूछताछ या परिचय पत्र देखने के बाद उचित समाधान होने पर उन्हें उनके गंतव्य स्थान हेतु प्रस्थान करने दिया जाएगा।

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