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दो दिनों में 39 प्रकरण दर्ज और दो घर पहुंची एफआईआर

दो दिनों में 39 प्रकरण दर्ज और दो घर पहुंची एफआईआर

लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में सिवनी जिला पुलिस प्रशासन ने की कार्यवाही 

सिवनी। गोंडवाना समय।
कोरोना कोविड-19 वायरस की संक्रामकता को देखते हुए पूरे देश में 3 मई 2020 तक लाक डाउन घोषित किया गया है। वहीं 1 मई 2020 को लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर सिवनी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 33 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। जिनमें 07 प्रकरण थाना कोतवाली में,01 प्रकरण थाना लखनवाड़ा में, 01 प्रकरण थाना बंडोल में, 02 प्रकरण थाना डूंडा सिवनी में , 05 प्रकरण थाना बरघाट में, 01 प्रकरण थाना अरी में , 04 प्रकरण थाना लखनादौन में, 03 प्रकरण थाना आदेगांव में, 04 प्रकरण थाना धूमा में, 02 प्रकरण थाना छपारा में ,01 प्रकरण थाना किंदरई में एवं 01 प्रकरण थाना कान्हीवाड़ा में पंजीबद्ध किये गये हैं । सभी प्रकरण में आरोपी लॉक डाउन का उल्लंघन करते हुए अनावश्यक बाहर घूमते हुए पाए गए जिन्हें हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध धारा 188 भादवि का अपराध पंजीबद्ध करते हुए कार्यवाही की गई है। 

6 प्रकरण किये गये पंजीबद्ध

इसी तरह 2 मई 2020 को लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर 06 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। जिनमें 02 प्रकरण थाना कोतवाली में , 01 प्रकरण थाना बंडोल में, 02 प्रकरण थाना छपारा में एवं 01 प्रकरण थाना धनोरा में पंजीबद्ध किये गये हैं । सभी प्रकरण में आरोपी लॉक डाउन का उल्लंघन करते हुए अनावश्यक बाहर घूमते हुए पाए गए जिन्हें हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध धारा 188 भादवि का अपराध पंजीबद्ध करते हुए कार्यवाही की गई है

2 के यहां एफआईआर की होम डिलेवरी 

पुलिस प्रशासन ने बीते माह 5 अप्रैल 2020 से संपूर्ण शहर एवं आसपास की निगरानी कैमरों की मदद से चालू की गई है। कर्फ्यू का उल्लंघन करते पाये जाने पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी करते हुए 1 मई 2020 को 2 प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 22 एमसी 4590 एवं एमपी 22 एमए 0926 लॉक डाउन के दौरान अनावश्यक रूप से 3 लोगों को बैठाकर के घूमते हुए कैमरा में दिखाई दे रहे थे। लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर इनके विरुद्ध धारा 188 भादवि के अंतर्गत एफ आई आर पंजीबद्ध कर एफ आई आर की होम डिलीवरी की गई है।

पुलिस प्रशासन ने जनहित में की अपील 

जिले की संपूर्ण सीमा में भी 3 मई 2020 तक कर्फ्यू घोषित किया गया है। आम नागरिकों से लॉक डाउन के दौरान घर के अंदर रहने एवं अनावश्यक घर से बाहर ना घूमने की अपील की गई है। नागरिकों से पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा यही अपील है कि लॉक डाउन के दौरान अपने घरों पर ही रहे ,घरों से बाहर ना निकले। शासन के द्वारा आपकी जरूरत की सामग्री आपके घरों तक पहुंचाई जा रही है । घरों से बाहर निकलकर लाक डाउन के उल्लंघन पर होने वाली कार्यवाही से बचें। 

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