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कोरोना संक्रमित मरीज के गांव तुमड़ीपार पहुंचा प्रशासन

कोरोना संक्रमित मरीज के गांव तुमड़ीपार पहुंचा प्रशासन

ग्राम तुमड़ीपार एपी सेन्टर और तुमड़ीपार रैयत की राजस्व सीमा कन्टेनमेन्ट जोन घोषित

कंटेनमेंट एरिया के रहवासियों को 14 दिनों के लिए होम क्वॉरेंटाइन के दिये आदेश 

सिवनी। गोंडवाना समय। 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल फटिंग ने जिले के घंसौर विकासखण्ड में 27 वर्षीय युवक के कोरोना पॉजिटव पाये जाने को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के सेक्शन 71 (2) के प्रावधान अनुसार जिले के घंसौर विकासखंड के ग्राम तुमड़ीपार को एपी सेन्टर और तुमड़ीपार रैयत की राजस्व सीमा को कन्टेनमेन्ट जोन घोषित कर दिया गया है।
      वहीं 11 मई 2020 को जिला कलेक्टर डॉ राहूल हरिदास फटिंग, प्रशासनिक अमला के साथ घंसौर विकासखंड के ग्राम तुमड़ीपार जहां पर कोरोना संक्रमण का पहला मरीज मिला है, उस गांव में पहुंचकर स्थिति का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये। 

टीम किया गठित, कंटेनमेंट क्षेत्र में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित 

कन्टेनमेन्ट जोन के लिये जिला सर्विलेंस टीम, कांटेक्ट ट्रैकिंग टीम, कंटेंटमेंट एनफोर्समेंट टीम, एक्टिव सर्विलेंस टीम, सुपरवाइजरी मेडिकल टीम, अति आवश्यक सामग्री आपूर्ति टीम काउंसलिंग टीम तथा आईसी टीम भी गठित किये गये हैं। जिनमें एसडीएम घंसौर इन्सीडेन्ट कमाण्डर एसडीओपी घंसौर को सहायक इन्सीडेन्ट कमाण्डर नियुक्त किया गया है।
        संबंधित दल प्रभारी अपने अधीनस्थ अमले के कन्टेनमेन्ट क्षेत्र के निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करेंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा तथा आपातकालीन एवं अति आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाओं और कार्यरत शासकीय सेवकों को समुचित सुरक्षा के साथ आवागमन की अनुमति रहेगी सिर्फ एक ही एंट्री प्वाइंट और एग्जिट प्वाइंट रहेगा कंटेनमेंट एरिया के समस्त रहवासियों को 14 दिनों के लिए होम क्वॉरेंटाइन रहने के आदेश दिए गए हैं । 

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