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टोटल लॉकडाउन 31 जुलाई से 5 अगस्त तक रहेगा

टोटल लॉकडाउन 31 जुलाई से 5 अगस्त तक रहेगा 

सिवनी कलेक्टर ने जारी किया आदेश 


सिवनी। गोंडवाना समय। 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम के लिए दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 31 जुलाई रात्रि 8 बजे से 5 अगस्त 20 प्रात: 5 बजे तक के लिए सम्पूर्ण सिवनी जिले में टोटल लॉक डाउन के आदेश जारी किए गए हैं।

किसी भी व्यक्ति को घरों से बाहर निकलने की नहीं होगी अनुमति 

जारी आदेशानुसार इस अवधि में किसी भी व्यक्ति को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नही होगी । अतिआवश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, वन, बैंक तथा मेडिकल दुकान, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि के अतिरिक्त समस्त शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय एवं संस्थाऐं तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णत: बंद रहेंगे साथ ही सभी प्रकार की सामाजिक, राजनैतिक एवं व्यवसायिक गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेगी ।

केवल ड्यूटी के प्रयोजन से टोटल लॉक डाउन के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे

इमरजेंसी ड्यूटी करने वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से टोटल लॉक डाउन के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कर्मचारी को आई कार्ड अनिवार्य होगा । इसी तरह घर-घर जाकर दूध बाटने वाले एवं न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6.30 बजे से 9.30 बजे टोटल लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। अंत्येष्टी कार्यक्रम हेतु 10 व्यक्तियों को शामिल होने की शिथिलता रहेगी । यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर दण्डप्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। 

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