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अवैध रूप से धारदार बका लिए घूम रहे आरोपी की जमानत खारिज

अवैध रूप से धारदार बका लिए घूम रहे आरोपी की जमानत खारिज


सिवनी। गोंडवाना समय।

पुलिस थाना लखनादौन में 7 सितंबर 2020 को थाने मे टेलीफोन पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति सुनारी मोहल्ला लखनादौन में हाथ में बका लिए घूम रहा है और लोगों डरा धमक रहा है। इस सूचना पर पुलिस के द्वार मौके पर जाकर देखा गया तो एक व्यक्ति अवैध रूप से धारदार बका लिये घूमता पाया गया। जिसे गवाह हरवंश, जितेंद्र, उर्फ जीतू, अशोक पिता झीनालाल झारिया के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिसने अपना नाम नाम पूछने पर अपना नाम अम्बर पिता श्याम बरमैया उम्र 30 वर्ष निवासी रघुनाथ कॉलोनी लखनादौन का रहना बताया। आरोपी द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। 

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री कीर्ति तिवारी ने जमानत खारिज करने किया निवेदन 

माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, न्यायालय लखनादौन के यहां पर उक्त प्रकरण के संबंध में हुई सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये श्री मनोज कुमार सैयाम, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी द्वारा बताया कि आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से दर्शित है कि इस अपराध से पूर्व आरोपी पर 7 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। आरोपी के द्वारा जमानत हेतु आवेदन लगाया गया था। जिसमें शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री कीर्ति तिवारी के द्वारा प्राप्त केस डायरी में सलंग्न आरोपी के अपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किए जाने का मौखिक निवेदन किया गया। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय श्रीमान अरविंद सिंह तेकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, न्यायालय लखनादौन के द्वारा आरोपी अम्बर बरमैया की जमानत आवेदन को खारिज करने का आदेश जारी किया है।


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