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नाबालिग से शादी एवं दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

नाबालिग से शादी एवं दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज 

ऐसे व्यक्तियों को जमानत का लाभ दिया जाना अनुचित 


सिवनी। गोंडवाना समय।

पुलिस थाना धूमा जिला सिवनी में प्रार्थिया मां ने 10/06/2019 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 2/06/2019 को उसके पति शादी में बाहर गये थे एवं वह मजदूरी करने गई थी तब उसकी नाबालिग पुत्री एवं दो छोटे बच्चे घर पर अकेले थे, जब वह वापस आई तो नाबालिग पुत्री घर पर नहीं थी, पूछने पर उसके 10 वर्षीय पुत्र ने बताया कि दिन के करीब 12 बजे नदी में नहाने के लिए जाना कहकर गई थी किन्तु वापस नहीं आई नाबालिग की तलाश आसपास एवं रिस्तेदारो में किए जाने पर कोई पता नहीं चला। उसे शक है की उसकी नाबालिक पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 363 भा.द.स. कायम कर विवेचना में लिया गया। 

कुछ दिन बाद लता ने उसे रामजी को बेच दिया

विवेचना के दौरान दिनांक 15/08/2019 को नाबालिक को चौकी संग्रामपुर, थाना जबेरा जिला दमोह में आरोपी अखिलेश हल्के पिता स्व0 गोपाल सपेरा उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम फरोदी (मानगढ़) जिला-दमोह के कब्जे से दस्तयाब किया गया। पूछताछ पर नाबालिग के द्वारा बताया गया कि उक्त दिनांक को वह नहाने के बाद बस में बैठकर अकेली दमोह चली गई थी जहां पांझी गांव में बस से उतरी तो वहां लता नाम की महिला मिली, जिसने उसे अपने साथ ग्राम पांझी ले गई। लताबाई ने उससे झाड़ू पोछा का काम कराती थी, जिसके घर रामजी आता था। कुछ दिन बाद लता ने उसे रामजी को बेच दिया, तो रामजी उसे अपने गांव सेमरा ले जाकर अपने साथ रखा और जबरन गलत काम किया।

रामजी ने उसे अपने दोस्त अखिलेश सपेरा को बेच दिया

माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण के संबंध में हुई सुनवाई की जानकारी देते हुये श्री मनोज कुमार सैयाम, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने जानकारी देते हुये बताया कि 15-20 दिन बाद रामजी ने उसे अपने दोस्त अखिलेश सपेरा को बेच दिया। जिसने अपने घर में पत्नी बनाकर रखता था और रोज उसके साथ जबरन गलत काम करता था और कहीं आने जाने नहीं देता था। जिससे परेशान होकर नाबालिक भागकर गांव के कोटवार के घर में जाकर छिप गई थी। वहां आरोपी आया और उसे झगड़ा करने लगा। नाबालिग के इस बयान के आधार पर पुलिस के द्वारा दुष्कर्म करने के अपराध के अंर्तगत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। 

जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती दीपा मर्सकोले ने दर्ज कराई आपत्ति 

माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण के संबंध में हुई सुनवाई की जानकारी देते हुये श्री मनोज कुमार सैयाम, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने जानकारी देते हुये बताया कि जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। जिसमें शासन की ओर से श्रीमती दीपा मर्सकोले जिला-अभियोजन अधिकारी के द्वारा बताया गया कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर घृणित एवं समाज विरोधी कार्य किया किया है ऐसे व्यक्तियों को जमानत का लाभ दिया जाना अनुचित है। विचार करने के पश्चात माननीय श्रीमती सुमन उइके विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम), सिवनी के न्यायालय द्वारा आरोपी अखिले उर्फ हल्के  सपेरा की जमानत आवेदन को खारिज करने का आदेश जारी किया है।

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