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वृद्ध मां को 5000/- का भरण पोषण भत्ता दिये जाने का आदेश पारित

वृद्ध मां को 5000/- का भरण पोषण भत्ता दिये जाने का आदेश पारित 




छपारा/सिवनी। गोंडवाना समय। 

75 वर्षीय वृद्ध मां को न्याय दिलाने के साथ साथ सयानी अवस्था में उनके पुत्र को जन्म देने वाली मां की सेवा व स्वास्थ्य का ख्याल व संपूर्ण ध्यान रखने के लिये लखनादौन एसडीएम श्री सिद्धार्थ जैन ने जहां अन्य संतानों को चेताया है तो संंबंधित मामले में पुत्र को जन्म देने वाले की सेवा करने का एहसास कराया है। 

आहार, वस्त्र, निवास और चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराने के दिये निर्देश 

हम आपको बता दे कि अनुविभागीय अधिकारी( राजस्व) लखनादौन  श्री सिद्धार्थ जैन के द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एवं 2009 में विहित उपबंधों के तहत अनावेदक संजय कौशल पिता स्व. कैलाश चंद कौशल निवासी  छपारा को उनकी वृद्ध मां श्रीमती रामारानी कौशल पति स्वर्गीय कैलाश चंद कौशल उम्र 75 वर्ष निवासी छपारा को भरण पोषण हेतु  5,000 /- रुपये प्रतिमाह  भरण पोषण भत्ता दिए जाने का आदेश पारित किया गया एवं वृद्ध माता के आहार, वस्त्र, निवास और चिकित्सीय परिचर्या और उपचार उपलब्ध किए जाने का निर्देश दिया गया।



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