निलंबित हुये भ्रष्ट महाप्रबंधक ए एस रघुवंशी के कारण पुल निर्माण पर किया गया व्यय हो गया निष्फल
बरबसपुर-सुनवारा-आमानाला मार्ग उच्च स्तरीय जांच में हुई कार्यवाही
सिवनी। गोंडवाना समय।
निर्माण कार्य में अपनी अर्थलिप्सा को पूर्ण करने और भ्रष्टाचार को सर्वोपरि मानते हुये भ्रष्ट गतिविधियों को प्राथमिकता देने वाले श्री ए एस रघुवंशी प्रभारी महाप्रबंधक मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण सिवनी क्रमांक 2 को पहली ही बारिश में लाखों रूपये की लागत से पुल बह जाने के मामले में निलंबित कर दिया है।
बैनगंगा नदी पर निर्मित हाई लेवल ब्रिज बह जाने की हुई जांच
श्री शशांक मिश्रा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल द्वारा 22 जनवरी 2021 को जारी आदेश में जांच समिति के प्रतिवेदन के बाद प्रभारी महाप्रबंधक ए एस रघुवंशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक-2 सिवनी के पैकेज क्रमांक एमपी36बीआर107 के अंतर्गत बरबसपुर-सुनवारा-आमानाला मार्ग (पीएमजीएसवाय-2) की चैनेज क्रमांक 7950 मीटर पर बैनगंगा नदी पर निर्मित हाई लेवल ब्रिज बह जाने से ब्रिज के निर्माण के संबंध में उच्च स्तरीय समिति से जांच कराई गई।
पुल के कैचमेट क्षेत्र की गणना त्रुटिपूर्ण की गई
हम आपको बता दे कि जांच समिति के जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत, परियोजना क्रियान्वयन इकाई-2 सिवनी अंतर्गत पैकेज क्रमांक एमपी36बीआर107 के बरबसपुर-सुनवारा-आमानाला मार्ग के पुल का डीपीआर तैयार समय वांछित सावधानी नहीं बरतते हुये पुल के कैचमेट क्षेत्र की गणना त्रुटिपूर्ण की गई है तथा उक्त प्रस्तावित पुल के अपस्ट्रीम यानि बहाव के विरूद्ध में जल संसाधान विभाग द्वारा वर्ष 1997 में निर्मित संजय सरोवर बांध के पीक डिस्चार्ज को इस पुल के डीपीआर की हाईड्रोलिक कैलकुलेशन मतलब द्रव्यचालित गणना में शामिल नहीं किया गया।
जलमग्न होकर इसका बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था
जांच समिति ने यह पाया कि जिसके फलस्वरूप निर्माण उपरांत पहली बारिश के मौसम में 28-29 अगस्त 2020 को संजय सरोवर बांध का पानी छोड़े जाने से यह पुल सवमर्ज यानि जलमग्न होकर इसका बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस पुल के क्षतिग्रस्त होने के फलस्वरूप पुल के डीपीआर तैयार करने में व्यय तथा पुल निर्माण कर किया गया व्यय निष्फल हो गया। अत: जांच प्रतिवेदन अनुसार बरबसपुर-सुनवारा-आमानाला मार्ग के डीपीआर निर्माण में की गई गंभीर लापरवाही वित्तीय अनियमित्ताओं के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लेते हुये प्रथम दृष्टय: दोषी पाये गये प्रभारी महाप्रबंधक श्री ए एस रघुवंशी, मूलत: कार्यपालन यंत्री म प्र पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी जबलपुर मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
अब आर के सिंह को महाप्रबंधक को अतिरिक्त प्रभार
निलंबित अवधि में श्री ए एस रघुवंशी का मुख्यालय, कार्यालय मुख्य महाप्रंधक मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास रीवा मध्य प्रदश्ो में रहेगा। वहीं परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 1 सिवनी का प्रभार आगामी आदेश तक श्री आर के सिंह महाप्रबंधक मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 2 जबलपुर को अतिरिक्त रूप से सौँपा गया है।