गरीब राशन कार्ड धारी हितग्राहियों को उनके अधिकारों से वंचित रखने वालों के विरूद्ध होगी सतत कार्यवाही
उपभोक्ताओं को उनके खाद्य सुरक्षा हकदार से वंचित कर उनके अधिकारों का किया जा रहा हनन
नगर की 2 राशन दुकानों के विरुद्ध कार्यवाही
सहायक आपूर्ति अधिकारी सिवनी के द्वारा की गई कार्यवाही
सिवनी। गोंडवाना समय।
जिला मुख्यालय सिवनी नगर के प्रत्येक वार्ड में एक-एक शासकीय उचित मूल्य दुकानों का संचालन किया जाता है, इन दुकानों से शासन की मंशा अनुरूप गरीब हितग्राहियों को एक रुपए किलो गेहुँ व एक रुपए किलो चावल का वितरण प्रतिमाह किया जाता है, बीते दिवस दिनाँक 29 एवं 30 जनवरी 2021 को सिवनी में पदस्थ खाद्य विभाग के सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री देवेंद्र कुमार खोबरिया द्वारा नगर में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया गया।
विक्रेता वर्षा श्रीवास्तव एवं विक्रेता स्वाति दुबे कर रही लापरवाही
निरीक्षण के दौरान भगत सिंह वार्ड सिवनी में स्थित उपभोक्ता भंडार राशन दुकान 3709024 में कार्यरत विक्रेता वर्षा श्रीवास्तव द्वारा विगत दो माह से राशन एवं अन्य सामग्री का वितरण नही किया जाना पाया गया। इसी तरह स्वाति महिला उपभोक्ता भंडार दुकान सिवनी 3709006 विक्रेता स्वाति दुबे द्वारा माह जनवरी 2021 में उपभोक्ताओं को राशन एवं अन्य सामग्री का वितरण नहीं किया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त दुकान में आवश्यक दस्तावेज बोर्ड सतर्कता समिति के सदस्यों की सूची का प्रदर्शन आदि का भी संधारण नही पाया गया।
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया
उपरोक्त अनियमितयो से स्पष्ट होता हैं कि दुकान में पंजीकृत उपभोक्ताओं को उनके खाद्य सुरक्षा हकदार से वंचित कर उनके अधिकारों का हनन किया गया हैं। उपरोक्त अनियमिताएं पाए जाने के कारण उक्त दोनों दुकानों एवं विक्रेताओं के विरुध्द मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंधन हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण निर्मित कर जिला आपूर्ति अधिकारी सिवनी के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया हैं।
उपभोक्ताओं को उनका हक दिलाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता
आगे खाद्य विभाग के सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री देवेंद्र कुमार खोबरिया द्वारा बताया गया कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं कि राशन दुकानों में पंजीकृत हितग्राहियों को विधिवत समय पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत उपभोक्ताओं को उनका हक दिलाना हैं जो भी विक्रेता गरीब राशन कार्ड धारी हितग्राहियों को उनके अधिकारों से वंचित रखेगा उनके विरुध्द सतत कार्यवाही की जावेगी।