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निलंबित हुये सचिव पप्पूगिरी गोस्वामी, भ्रष्टाचार के विरोध में आत्महत्या का प्रयास करने वाले सरपंच पर धारा 40 की हुई कार्यवाही

निलंबित हुये सचिव पप्पूगिरी गोस्वामी, भ्रष्टाचार के विरोध में आत्महत्या का प्रयास करने वाले सरपंच पर धारा 40 की हुई कार्यवाही 


सिवनी। गोंडवाना समय।

जनपद पंचायत केवलारी की उपतहसील उगली से लगभग 2 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत चिखली के सरपंच जो कि ग्राम  खरपड़िया के निवासी हैं। ग्राम पंचायत चिखली सरपंच श्री खेमसिंह ठाकुर ने अपनी जीवनलीला समाप्त करने का इरादा बनाकर खरपड़िया (उगली) से लगभग 15 किलोमीटर दूर चांगोटोला लामता के बीच का रेल्वे लाइन की पटरी के नीचे लेटकर आत्महत्या करने की कोशिश किया था।
        


आत्महत्या करने से पहले खेमसिंह ठाकुर अपनी लाइव फोटो और अपने शुभचिंतकों से मोबाइल में संपर्क कर अपनी व्यथा भी सुनाया था। जिसे दैनिक गोंडवाना समय समाचार पत्र द्वारा प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था। जिसमें सरपंच ने आत्महत्या करने से पहले फोन पर आत्महत्या का कारण उगली क्षेत्र के भाजपा नेता, पूर्व कलेक्टर एवं वर्तमान कलेक्टर, केवलारी विधायक श्री राकेश पाल, पंचायत सचिव पप्पू गिरी गोस्वामी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री त्रयम्बक शरण मिश्र एवं संभागीय कमिश्नर को अपनी आत्महत्या करने का प्रयास करने का कारण बताया था।
            सरपंच श्री खेम सिंह ठाकुर के द्वारा उठाये गये कदम के बाद जिला पंचायत सीईओ श्री पार्थ जायसवाल द्वारा उक्त मामले पर ग्राम पंचायत चिखली के सचिव श्री पप्पू गोस्वामी को निलंबित कर दिया है वहीं सरपंच को म. प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत कार्यवाही किया है। 

सचिव ने 27405/- रूपये की राशि किया था आहरण 

जिला पंचायत सीईओ श्री पार्थ जायसवाल द्वारा ग्राम पंचायत चिखली के सचिव श्री पप्पू गोस्वामी को निलंबित किये जाने के लिये कार्यवाही करते हुये जारी पत्र में उल्लेख किया है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत-केवलारी के पत्र क्रमांक /3889/पं. शा/ ज.पं./2020 दिनांक 13 अक्टूबर 2020 के अनुसार लेख किया गया है कि श्री पप्पूगिरी गोस्वामी, सचिव, ग्राम पंचायत-चिखली, जनपद पंचायत-केवलारी द्वारा पदस्थापना के दौरान बाउचर क्रमांक 17 दिनांक 7 जनवरी 2020 के माध्यम से स्वयं के खाते में अतिरिक्त व्यय के नाम पर राशि 10000/- आहरित किया गया। बाउचर क्रमांक 20 दिनांक 04 दिसंबर 2019 के द्वारा राशि 12405/- तथा बाउचर क्रमांक 22 दिनांक 07 जनवरी 2020 के माध्यम से राशि 5000/- का आहरण बाउचर में सरपंच के हस्ताक्षर के बिना किया गया है जो कि वसूली योग्य है। 

सरपंच के डोंगल का दुरूपयोग कर निकाल लिया था 50 हजार 


इसी प्रकार सचिव, ग्राम पंचायत चिखली द्वारा दिनांक 8 सितंबर 2020 को राशि 50000/- सरपंच के डोंगल से आहरण किया गया, मूल दस्तावेज के अवलोकन में पाया गया कि बिल पर मात्र सचिव के हस्ताक्षर हैं, सरपंच की सहमति भी नहीं पाई गई। ग्राम पंचायत चिखली सचिव श्री पप्पूगिरी गोस्वामी द्वारा सरपंच की डोंगल का दुरूपयोग कर राशि 50000/- व 27405/- कुल राशि 77405/- का भुगतान किया गया है, जो कि वसूली योग्य है।

पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर हुई निलंबन की कार्यवाही 

उपरोक्तानुसार यह समाधान हो गया है कि श्री पप्पूगिरी गोस्वामी, सचिव ग्राम पंचायत चिखली जनपद पंचायत केवलारी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई है, जो कि म.प्र. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 एवं म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 का उल्लंघन है। अतएव म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्ते) नियम 2011 के नियम 7 के प्रावधान अनुसार श्री पप्पूगिरी गोस्वामी, सचिव ग्राम पंचायत चिखली, जनपद पंचायत केवलारी जिला सिवनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत केवलारी निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

दूरभाष पर अपशब्दों का उपयोग किया गया एवं स्वयं आत्मदाह करने की दी गई धमकी 

जिला पंचायत सीईओ श्री पार्थ जायसवाल द्वारा म. प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 40 एवं 92 के तहत ग्राम पंचायत चिखली के सरंपच पर कार्यवाही की गई है। इस संबंध में उन्होंने लिखे गये पत्र में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा दिनांक 02.04.2021 को अधोहस्ताक्षरी के साथ दूरभाष पर अपशब्दों का उपयोग किया गया एवं स्वयं आत्मदाह करने की धमकी दी गई है। इस प्रकार आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों व कर्तव्यों का निवर्हन न करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही व उदासीनता बरती गई जो कि आपकी स्वेच्छाचारिता तथा अकर्मण्यता का घोतक है। अतएव क्यों न म. प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत आपके विरूद्ध पद से पृथक करने की कार्यवाही की जावें। 

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