विवाह, होम डिलेवरी के लिये आॅनलाइन एसडीएम जारी करेंगे अनुमतियां
सिवनी। गोंडवाना समय।
कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार कंडिका 5 एवं 13 के सम्बंध में अनुमतियां संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अपने-अपने कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित करने व कंट्रोल रूम का दूरभाष नम्बर का प्रचार प्रसार करते हुए कंट्रोल रूम को 24 घंटे संचालित करने के निर्देश दिए हैं ।
पंडित, नाई सहित 50 होंगे घराती-बराती
वहीं विवाह हेतु निर्धारित संख्या 50 (पंडित, नाई सहित दोनों पक्ष मिलाकर) कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने की शर्त पर ही जारी की जायेगी। राशन किराना सामग्री विक्रेता को होम डिलेवरी की अनुमति क्षेत्रवार प्रतिष्ठान अनुसार दी जाएगी ताकि सभी क्षेत्रों के प्रतिष्ठान खुल सके व होम डिलेवरी बॉय को अपने निकटतम स्थान पर ही डिलेवरी के लिए जाना पड़े । होम डिलेवरी करने हेतु इच्छित राशन किराना सामग्री थोक एवं फुटकर संस्था / प्रतिष्ठान अपने-अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी की निम्न लिखित ई-मेल आई.डी. पर आवेदन कर सकेगें -