घरेलू आवश्यकताओं के लिए भी कृषको को मिलेगा ऋण
छिंदवाड़ा। गोंडवाना समय।
जिला सरकारी केंद्रीय बैंक की शाखाओं से संबद्ध सक्षम वित्तीय स्थिति वाली समितियां अब अपने कषको को अल्पकालीन फसल के साथ-साथ घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी ऋण प्रदान कर सकेगी! उक्त योजना को बैंक ने अपने प्रशासक कमेटी में भी मंजूरी के लिए रख दिया है योजना के अनुसार पात्र सक्षम वित्तीय स्थिति वाली समिति अपने नियमित कृषक जो विगत दो वर्षों से अपने ऋण की अदायगी समय पर कर रहे है उन्हे उनकी अल्पकालीन साख सीमा अनुसार अधिकतम 10 प्रतिशत अथएवा राशि 30000/ जो भी कम हो का ऋण घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कर सकेगी।
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के पत्र क्र./21/ एनएसी / 2532 दिनांक 28/01/2021 के द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को कृषि ऋण के साथ साथ उनकी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्त प्रदाय करने के निर्देश आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक द्वारा सहकारिता मंत्री की विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 11/12/2020 के परिपेक्ष्य में दिये गये है। नाबार्ड द्वारा कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड संबंधी पत्र के 2152 / केसीसी 1 / 2017-18 दिनांक 25 सितम्बर 2017 से जारी मास्टर परिपत्र में कृषकों को कृषि एवं अन्य आवश्यकताओं के लिये आधीन बैंकिंग प्रणाली से लचीले और आसान प्रक्रिया के माध्यम से समय पर पर्याप्त ऋण प्रदान करने के निर्देश है, जिसके अंतर्गत किसान की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण प्रदाय करने का प्रावधान निहित है। उक्त तथ्यों के आधार पर शीर्ष बैंक द्वारा चिन्हित कृषकों को घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु योजना का क्रियान्वयन आर्थिक रूप से सुदृढ पैक्स के माध्यम से किया जा सकेगा।
योजना अनुसार पात्रता, नियम एवं शर्ते
(1) जिला बैंक से संबद्ध शाखांतर्गत ऐसी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितिया जिनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ है. नेटवर्थ धनालाक है, वे योजना अंतर्गत ऋण वितरण हेतु पात्र होगी। (2) उक्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां ऐसे कृषक जिनके द्वारा कृषि उत्पादन हेतु प्राप्त अल्पावधि ऋणों की न्यूनतम दो वर्षों से नियमित अदायगी की जा रही है, को स्वीकृत अल्पकालीन कृषि ऋण साख सीमा का अधिकतम 10 प्रतिशत अथवा राशि 30,000/- रु. (तीस हजार रू) जो भी कम हो की सीमा तक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समिति से ऋण प्राप्त करने की पात्रता होगी। (3) कृषक को घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रस्तुत ऋण आवेदन में समिति द्वारा अपने दो नियमित ऋणी कृषको की ग्यारटी प्राप्त किया जाना होगा। (4) आवेदक कृषक को योजनांतर्गत समस्त नियम निदेर्शों का पालन अनिवार्य होगा।(5) कृषक को घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रदत्त साख सीमा उपयोग ऋण की प्रचलित ब्याज दर निर्धारित 10.40 प्रतिशत होगी तथा वर्ष में स्वीकृत एनसीएल अल्पकालीन साख सीमा की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत अथवा राशि 30,000/ रुपये (तीस हजार रु) जो भी कम हो होगी।(6) समिति को अपने संचालक मंडल / सक्षम कमेटी से योजना की स्वीकृति प्राप्त करना होगा। (7) कृषक को प्रदत्त किये जाने वाले ऋण की सुरक्षा हेतु समिति के दो नियमित ऋणी कृषको की ग्यारंटी प्राप्त की जावे एवं आवश्यक दस्तावेजो का अनिवार्यत: निष्पादन कराया जाना होगा। (8) कृषक आवेदक को प्रदत्त किये जाने वाले ऋण की अदायगी तिथि 1 वर्ष निर्धारित होगी। वितरित ऋण की ऋण वसूली फसल चक्र को दृष्टिगत रखते हुये सुनिश्चित की जावेगी। खरीफ सीजन में प्रदत्त ऋण की डयूडेट 28 मार्च एवं रवी सीजन की 15 जून रहेगी अथवा शासन द्वारा निर्धारित ड्यू दिनांक निर्धारित समयावधि में राशि की अदायगी न होने पर ओव्हरडयू ब्याज भी प्रभारित होगा। (9) कृषक सदस्य को केसीसी उपभोग ऋण स्वीकृति के पूर्व समस्त दस्तावेजों की पूर्ति कराये जाने का दायित्व संबंधित पैक्स का होगा।
सक्षम वित्तीय स्थिति वाली समितियां कर सकेगी योजना का आगाज
छिंदवाड़ा जिले में फिलहाल ये सक्षम वित्तीय स्थिति वाली समितियां कर सकेगी योजना का आगाज - जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखाओं से संबद्ध ये समितियां सिघोड़ी, खमरपानी, सोनपुर, समसवाड़ा, घनाउमरी, नवेगांवकला, छिंदीकामथ, जुन्नारदेव, बोरगांव, पारडसिंगा, पांडुरना, लेंढोरी, मोरडोंगरी, सौसर, बेरडी, जामसांवली, मोहगांवहवेली, निमनी, पाधराखेड़ी, चिचोली बढ़, खारीपैका, लांघा, राजना, चावल पानी, छिंदीपतालकोट, देलाखारी, राजेगाँव, गोरेघाट की नेटवर्थ धनात्मक है वे ही इस योजना का प्रथम दृष्टया क्रियान्वयन कर पाएगी।