Type Here to Get Search Results !

बिल माफ नहीं अस्थगित हुए थे, 1 साल 3 महीने बाद बिजली विभाग ने हितग्राहियों को भेजा नोटिस

बिल माफ नहीं अस्थगित हुए थे, 1 साल 3 महीने बाद बिजली विभाग ने हितग्राहियों को भेजा नोटिस

शिवराज सरकार के राज में विद्युत कंपनी के फरमान से बिजली उपभोक्ताओं में आक्रोश 

सरकार कह रही समाधान योजना और ग्रामीणजन कह रहे हमार साथ हुआ विश्वासघात 


अजय नागेश्‍वर संवाददाता
सिवनी/उगली। गोंडवाना समय।

कोरोना महामारी के दृष्टिगत 1 किलोवाट तक संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत देयको की दिनांक 31 अगस्त 2020 की स्थिति में अस्थगित की गई राशि के भुगतान में राहत देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा समाधान योजना लागू की गई है। समाधान योजना अंतर्गत अस्थगित राशि के भुगतान हेतु दो विकल्प उपलब्ध है। जिसमें से किसी एक विकल्प का चयन उपभोक्ता द्वारा किया जा सकता है।

ये विकल्प दिए हुए हैं

पहला विकल्प इस प्रकार हैं कि अस्थगित की गई मूल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर अस्थगित की गई राशि में सम्मिलित 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। वहीं दूसरा विकल्प इस प्रकार है। अस्थगित की गई मूल राशि का 75 प्रतिशत 6 समान मासिक किस्तों में भुगतान करने पर अस्थगित की गई राशि में सम्मिलित 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।

अंतिम तिथि के पूर्व आवेदन करें एवं योजना का लाभ उठावे

हालांकि सरकार इसे योजना कह रही है लेकिन ग्रामीणों में यह चर्चा चल रही है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। ग्रामीणों को लगता था कि कोरोनाकाल में उनका बिजली बिल माफ हो गया है लेकिन 1 साल 3 महीने बाद बिजली विभाग ने हितग्राहियों को नोटिस भेज दिया गया है। वहीं यह भी चर्चा चल रही है कि यदि बिजली बिल माफ नहीं हुआ था तो अब तक बिल में जुड़कर क्यों नहीं आया। जिससे अब हितग्राहियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वही नोटिस में यह दिया हुआ है कि राहत प्राप्त करने हेतु 15/12/ 2021 तक निर्धारित प्रारूप में संबंधित लाइन कर्मचारियों या मीटर रीडिंग के माध्यम से अथवा वितरण केंद्र कार्यालय पर आवेदन प्रस्तुत कर औपचारिकताएं पूर्ण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कंपनी की वेबसाइट www.mpez.co.in  पर जाकर भी स्वयं विकल्प का चयन करके योजना के अनुरूप देय राशि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 15/12/ 2021 तक का विकल्प चयन कर आवेदन प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अस्थगित की गई मूल बकाया राशि एवं अधिभार को आगामी माह के विद्युत देयक में जोड़ दिया जाएगा। अत: जल्द से जल्द अंतिम तिथि के पूर्व आवेदन करें एवं योजना का लाभ उठावें। 

गोंडवाना समय ने की अधिकारियों से चर्चा

गोंडवाना समय समाचार पत्र ने इस संबंध में दूरभाष के माध्यम से अधिकारियों से चर्चा की तो उन्होंने बताया दिसम्बर की 15 तारीख अंतिम तिथि थी उसे बढ़ा दिया गया है। हितग्राही समाधान योजना का लाभ जल्द से जल्द उठावें।


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.