कोविड -19 से हुई मृत्यु के संबंध में आश्रितों तथा बच्चों को प्रतिकर की राशि प्रदान करने में सहयोग करेगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सिवनी। गोंडवाना समय।
कार्यालय के दूरभाष कमांक 07692-299004 पर संपर्क कर सकते है
जिस हेतु निर्धारित प्रारूप में बनाये गये आवेदन पत्र जिला पंचायत कोविड -19 शाखा से प्राप्त किये जा सकते है तथा आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ 1. मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आईडी प्रूफ की प्रमाणित प्रति 2 . आश्रित/वारिसान का आई डी प्रूफ की प्रमाणित प्रति 3. मृतक और दावेदार के बीच संबंध प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति 4. RTPCR / RAT जॉच रिपोर्ट अथवा कोविड -19 संक्रमण प्रमाणित करने संबंधी आवश्यक चिकित्सीय जॉच रिपोर्ट 5. रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा फार्म 4 या फार्म 4 - ए ( जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत प्रावधानित ) में जारी Medical certificate of cause of death ( अगर उपलब्ध हो तो ) संलग्न करना अनिवार्य होगा । यदि ऐसे आश्रित एवं उनके परिजन जिनके आवेदन अस्वीकृत किये गये है और असंतुष्ट है तो वे कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी में स्वयं उपस्थित होकर या इस कार्यालय की ई - मेल email secdlsasnj@mp.gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं तथा आवेदन करने में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर इस कार्यालय के दूरभाष कमांक 07692-299004 पर संपर्क कर सकते है।