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मृतक के आश्रितों को त्वरित आर्थिक सहायता जारी, वारसान को दी गई नियुक्ति

मृतक के आश्रितों को त्वरित आर्थिक सहायता जारी, वारसान को दी गई नियुक्ति


सिवनी। गोंडवाना समय। 

जिलें की कुरई तहसील क्षेत्र के 2 अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की हत्या के प्रकरण में जिला प्रशासन द्वारा परिजनों को तत्काल राहत उपलब्ध कराई गई हैं। कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग के निदेर्शानुसार अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 एवं म.प्र. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार ग्राम सागर के निवासी मृतक श्री संपत लाल वट्टी की पुत्री कुमारी सुनीता वट्टी को आदिवासी कन्या आश्रम बरेलीपार में तथा ग्राम सिमरिया निवासी मृतक श्री धानसाय इनवाती के  पुत्र जयप्रकाश इनवाती को हाईस्कूल विजयपानी में दैनिक वेतन भोगी के पद में पदस्थ किये जाने के आदेश जारी कर दिए गए है।
            


इसी तरह अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के प्रावधान अनुसार मृतक श्री संपत लाल वट्टी के आश्रित  मटठो बाई को 8 लाख 25 हजार और मृतक श्री धानसाय इनवाती के आश्रित फुलबती इनवाती को 8 लाख 25 हजार की आर्थिक सहायता की स्वीकृति प्रदान कर दी गई हैं।

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