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नशा का धंधा करने वाले आरोपीगणों को 5-5 वर्ष की सजा

नशा का धंधा करने वाले आरोपीगणों को 5-5 वर्ष की सजा 

सिवनी। गोंडवाना समय।

पुलिस थाना कुरई में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक विष्णु वर्मा को 27 मार्च 2017 को मुखबिर ने सूचना दी कि ग्राम पतरई के पहले मोहगांव रोड के किनारे पुलिया के पास महुआ के झाड़ की नीचे दो आदमी एक काले रंग की राजदूत मो.सा. क्रमांक एमपी 22 ा2672 में अवैध रूप से एक सफेद कलर की बोरी के अंदर बड़ी मात्रा में गांजा भरकर रखी हुई है और ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं।
            


सूचना मिलते ही सहायक उपनिरीक्षक विष्णु वर्मा थाना में पदस्थ अन्य पुलिस अधिकारियों को लेकर प्राइवेट वाहन से मुखबिर की बताई जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति मो. सा. के साथ महुआ के झाड़ के नीचे खड़े है और पुलिस को देखकर वो लोग घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे। 

श्रीमती उमा चौधरी विशेष लोक अभियोजक अधिकारी ने साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किये

माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये श्री प्रदीप कुमार भौंरे एडीपीओ, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि पुलिस ने घेराबंदी कर उन व्यक्तियों को पकड़ा, जिन्होंने उनका नाम गोपाल पिता गनपत उसके उम्र 38 वर्ष निवासी पूलपूला, तथा टेकचंद पिता गोसाई नाग्रोता उम्र 50 वर्ष निवासी रामपुरी का होना बताएं तत्पश्चात पुलिस द्वारा दोनों की तलाशी ली गई दोनों के कब्जे से 2 किलो 364 ग्राम मादक पदार्थ गांजा मिला।
            जिसे पुलिस ने जप्त किया और लिखा पढ़ी कर दोनों को गिरफ्तार कर थाना लेकर आये और उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 147/2017 धारा 8/20 ठऊढर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय (एनडीपीएस) के यहां प्रस्तुत किया, शासन की ओर से श्रीमती उमा चौधरी विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किये, अभियोजन के साक्ष्यों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपीगण गोपाल पिता गनपत उइके एवं टेकचंद पिता गोसाई नाग्रोता को दिनांक 15/12/22 को 5-5 वर्ष की कड़ी सजा एवं 5-5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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