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14 साल की बलात्कार पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दी दो लाख रुपये की प्रतिकर राशि

14 साल की बलात्कार पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दी दो लाख रुपये की प्रतिकर राशि

सिवनी। गोंडवाना समय। 

घटना 2019 की है जब 14 साल की पीड़िता के पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने शौच के लिए गई पीड़िता के साथ बार-बार बलात्कार किया था। पीड़िता ने इस घटना के रिपोर्ट थाने में की थी और आरोपी के खिलाफ बलात्कार और पॉक्सो का केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने केस में कार्यवाही कर आरोपी को जेल में बंद किया और न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
            


अभियोग पत्र पर कार्यवाही करते हुये विशेष न्यायालय ने आरोपी को 14 साल की पीड़िता के साथ बार-बार बलात्कार करने का दोषी पाया और 20 साल की सजा सुनाई तथा पीड़िता को प्रतिकर दिये जाने की अनुशंसा की जिसके आधार पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी के सचिव श्री विकास शर्मा ने सम्बन्धित तहसीलदार से जॉच रिपोर्ट तलब कर पीड़िता और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी मंगवाई तो यह मालूम हुआ कि पीड़िता का परिवार आर्थिक रुप से कमजोर है और उसके पिता की वार्षिक आय महज 20 हजार रुपये है।                         तहसीलदार ने जॉच रिपोर्ट में पीड़िता को दो लाख रुपये की आर्थिक व मानसिक हानि होने की जानकारी दी थी जिसके आधार पर सचिव श्री विकास शर्मा ने जिला कलैक्टर सिवनी को निर्देश दिया कि पीड़िता को दो लाख रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान की जाये। सचिव श्री विकास शर्मा ने आदेश की कापी पालन हेतु जिला कलैक्टर सिवनी को भेजी है और एक कापी पीड़िता को भी दी गई है। 

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