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25 हजार वेतन से कटेंगे, ग्राम पंचायत बकोड़ा के सचिव हजारीलाल सराठे को महंगा पड़ा सूचना के अधिकार में जानकारी नहीं देना

25 हजार वेतन से कटेंगे, ग्राम पंचायत बकोड़ा के सचिव हजारीलाल सराठे को महंगा पड़ा सूचना के अधिकार में जानकारी नहीं देना 

छपारा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बकोड़ा के सचिव के वेतन से 25 हजार रूपये कटोत्री करने के हुये आदेश 




सिवनी/छपारा। गोंडवाना समय। 

सूचना के अधिकार के तहत समय पर जानकारी नहीं देना ग्राम पंचायत बकोड़ा के सचिव हजारीलाल सराठे को महंगा पड़ गया है।


हालांकि सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ाकर मनमानी करने वाले ग्राम पंचायत बकोड़ा सिवनी के सचिव हजारी लाल सराठे इतने मठ्ठर है कि राज्य सूचना के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने पर कार्यवाही करते हुये 25 हजार रूपये की राशि जमा करने के निर्देश दिये थे लेकिन इसके बाद भी ग्राम पंचायत सचिव हजारी लाल सराठे की हठधर्मिता समाप्त नहीं हुई। वह राज्य सूचना आयोग के आदेश व निर्देशों को ठेंगा दिखाता रहा। 

रावेन शाह उईके को कर रहा था गुमराह, राज्य सूचना आयोग ने हजारीलाल सराठे पर लगाया 25 हजार का जुर्माना


हम आपको बता दे कि रावेन शाह उईके द्वारा ग्राम पंचायत बकोड़ा सिवनी की महत्वपूर्ण जानकारी मांगी गई थी। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव हजारीलाल सराठे जानबूझकर रावेन शाह उईके को गुमराह करता रहा। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने में आना-कानी करता रहा।
            वहीं जब जानकारी नहीं मिली तो रावेन शाह उईके ने अपील मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग को किया। ग्राम पंचायत सचिव हजारीलाल सराठे मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग को भी गुमराह करने की कोशिश करते हुये जवाब देने की कोशिश किया लेकिन वहां पर ग्राम पंचायत सचिव की चालाकी नहीं चल पाई और मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने के मामले में 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया। 

राज्य सूचना आयोग ने जिला पंचायत सिवनी के सीईओ को सचिव के वेतन से कटोत्री के दिये आदेश 

राज्य सूचना आयोग ने जिला पंचायत सिवनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 6 जून 2023 पत्र लिखकर आदेशित किया था कि द्वितीय अपील क्रमांक ए-6085 वर्ष 2021 में 17 जून 2022 को पारित आदेश के तहत ग्राम पंचायत बकोड़ा जनपद पंचायत छपारा के सचिव हजारीलाल सराठे पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया था लेकिन उनके द्वारा उक्त राशि जमा नहीं कराई गई है। इसलिये मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग के द्वारा ग्राम पंचायत बकोड़ा के सचिव के वेतन से राशि काटने के आदेश जारी किये गये है। 

राज्य सूचना के आदेश के बाद जिला पंचायत ने जनपद छपारा के सीईओ को जारी किया पत्र 

इसके बाद जिला पंचायत सिवनी द्वारा 15 जून 2023 को सूचना के अधिकार के तहत मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा द्वितीय अपील जो कि वर्ष 2021 में लगी थी जिसकी सुनवाई के दौरान भी ग्राम पंचायत बकोड़ा सिवनी के सचिव हजारीलाल सराठे द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाकर जानकारी नहीं दी गई थी।
                इसी के तहत मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग के द्वारा 17 जून 2022 को हजारीलाल सराठे ग्राम पंचायत सचिव पर 25000 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया था। लगभग 1 वर्ष वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्राम पंचायत बकोड़ा सिवनी के सचिव हजारीलाल सराठे ने राज्य सूचना आयोग के आदेशानुसार 25 हजार रूपये की राशि जमा नहीं कराया था।
                ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत सचिव श्री हजारीलाल सराठे के वेतन से राषि कटोत्री करने के आदेश दिये गये है। वहीं जिला पंचायत द्वारा जनपद पंचायत छपारा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 15 जून 2023 को पत्र लिखकर आदेशित किया गया है कि वे ग्राम पंचातय बकोड़ा सिवनी के सचिव हजारीलाल सराठे से तत्काल 25 हजार रूपये आयोग कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें। 

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