Type Here to Get Search Results !

पेसा एक्ट लागू ग्राम में भीमकुण्डी जलाशय में भू अर्जन की कार्यवाही व मुआवजा मिले 6 माह से जलाश का हो रहा निर्माण

पेसा एक्ट लागू ग्राम में भीमकुण्डी जलाशय में भू अर्जन की कार्यवाही व मुआवजा मिले 6 माह से जलाशय का हो रहा निर्माण 

सिंचित का प्रति हेक्टेयर 7 लाख 68 हजार रुपए और असिंचित भूमि 6 लाख 80 हजार रुपए दिये जाने की मांग


सिवनी/छपारा। गोंडवाना समय। 

विधानसभा क्षेत्र सिवनी के अंतर्गत आदिवासी विकासखंड छपारा की पेसा एक्ट लागू ग्राम पंचायत सुकरी के ग्राम सुकरी में भीमकुण्डी जलाशय का निर्माण कार्य प्रारंभ हुये लगभग 6 माह से अधिक का समय हो गया है। प्रभावित किसानों ने अपने साथ हो रहे अन्याय को लेकर निर्माण एजेंसी व संबंधित विभाग का निर्माण स्थल पर पूर्व में विरोध भी दर्ज करा चुके है इसके साथ ही पूर्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत भी दर्ज कराये है।
            प्रभावित किसानों का कहना है कि अभी तक भूअर्जन की कार्यवाही नहीं हुई है हमें न तो मुआवजा मिला है लेकिन जलाशय का निर्माण कार्य कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। प्रभावित किसानों ने मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर व कलेक्टर कार्यालय सिवनी में पहुंचकर शिकायत भी दर्ज कराया है। 

पेसा एक्ट का उल्लंघन करने का प्रभावित किसानों ने लगाया आरोप 

सिवनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पेसा एक्ट लागू क्षेत्र छपारा तहसील अंतर्गत ग्राम सुकरी में बन रहे भीमकुण्डी जलाशय का बिना मुआवजा दिये एवं बिना सहमति निर्माण कार्य प्रारंभ करने, प्रभावित किसानों को आज दिनांक तक मुआवजा नहीं दिये जाने एवं आर्थिक मुआवजा राशि कम बताये जाने पर संबंधित भीमकुण्डी जलाशय का निर्माण कार्य रोके जाने एवं निर्माण एजेंसी पर कानूनी कार्यवाही करने की मांग किया है।
                सिवनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आदिवासी विकासखंड छपारा तहसील के अंतर्गत पेसा एक्ट लागू ग्राम सुकरी ग्राम पंचायत सुकरी में भीमकुण्डी जलाशय का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसमें पेसा एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है वहीं आदिवासी किसानों सहित अन्य किसानोें का शोषण, अन्याय किया जा रहा है।
                    इस संबंध में हम प्रभावित किसान भीमकुण्डी जलाशय के निर्माण कार्य पर रोक लगाने एवं निर्माण एजेंसी व ठेकेदार पर कानूनी कार्यवाही की मांग करते है जिस पर त्वरित रूप से संज्ञान लेकर न्यायोचित कार्यवाही की जाने की मांग किया है। 

भू अर्जन की कार्यवाही की जानकारी नहीं दी गई है 

आदिवासी विकासखंड छपारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुकरी के ग्राम सुकरी में भीमकुण्डी जलाशय का निर्माण कार्य जल संसाधन विभाग के माध्यम से एस एन पारडे कंपनी के ठेकेदार के द्वारा प्रभावित किसानों व ग्राम सभा की सहमति व बिना अनुमति के ही कराया जा रहा है।
                पेसा एक्ट का उल्लंघन के साथ साथ नियम विरूद्ध है। आदिवासी विकासखंड छपारा के अंतर्गत ग्राम सुकरी में भीमकुण्डी जलाशय का भूमिपूजन के पश्चात निर्माण कार्य लगभग 1 वर्ष पूर्व से प्रारंभ किया गया है जिसमें आज दिनांक तक प्रभावित किसानों को भू अर्जन की कार्यवाही की जानकारी नहीं दी गई है और न ही प्रभावित किसानों से जलाशय व नहर निर्माण के संबंध में सहमति व अनुमति ली गई है।

प्रशासन से न्याय नहीं मिलने पर माननीय न्यायालय का लेंगे सहारा 

ग्राम सुकरी में भीमकुण्डी जलाशय निर्माण व नहर निर्माण के दौरान प्रभावित किसानों को आर्थिक मुआवजा की जानकारी मौखिक रूप से बताई जा रही है जिसमें प्रति हेक्टेयर मुआवजा सिंचित भूमि का 1 लाख 92 हजार और असिंचित भूमि का प्रति हेक्टेयर 1 लाख 70 हजार दिया जाने का प्रभावित किसानों को बताया जा रहा है।
             प्रभावित किसान को प्रति हेक्टेयर मुआवजा राशि सिंचित भूमि का मुआवजा चार गुना 7 लाख 68 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर प्रति किसान को प्रदान किया जाये एवं असिंचित भूमि का प्रति हेक्टेयर प्रति किसान 6 लाख 80 हजार रुपए दिया जाने की मांग किया गया है। 

                    प्रभावित किसानों का कहना है कि बिना भू अर्जन की कार्यवाही के भीमकुण्डी जलाशय का निर्माण कार्य को रोका जावे एवं संबंधित जल संसाधन विभाग के अधिकारियों सहित संबंधित निर्माण कार्य एजेंसी पर कानूनी कार्यवाही की जावे। प्रभावित किसानों का कहना है कि यदि इस संबंध में न्यायोचित कार्यवाही नहीं की जाती है तो हमें मजबूरन माननीय न्यायालय में न्याय पाने के लिये जाना पड़ेगा हम माननीय न्यायालय में न्याय की मांग हेतु विधिवत कार्यवाही करेंगे। 

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.