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आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को विक्रय करने के मामले में मुख्यमंत्री ने विधायक कमलेश्वर डोडियर के पत्र पर लिया संज्ञान

आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को विक्रय करने के मामले में मुख्यमंत्री ने विधायक कमलेश्वर डोडियर के पत्र पर लिया संज्ञान 

मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में आदिवासी की जमीन विक्रय हेतु अनुमति दिये जाने का है मामला 

रतलाम। गोंडवाना समय।

आदिवासी बाहुल्य राज्य मध्यप्रदेश में आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को अनुमति देने का मामला प्रतिबंध के बावजूद भी मध्यप्रदेश के अधिकांश जिलों में कई वर्षों से जारी है। इसमें कुछ जिले तो कुख्यात और विख्यात हो चुके है। आदिवासियों की जमीन की खरीद फरोक्त करने वाले भूमाफियाआें का मकड़जाल मजबूती के साथ फैलता जा रहा है।
                    


आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी को बेचने की अनुमति देने के मामले को मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के सैलाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक कमलेश्वर डोडियार ने मध्यप्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग किया है।
                        हालांकि आदिवासी की जमीन की विक्री हेतु अनुमति दिये जाने का मामला सिर्फ रतलाम जिले भर में नहीं है यह स्थिति मध्यप्रदेश के अधिकांश जिले में है। जिस पर अब तक रोक लगाने जैसी कोई सार्थक कदम नहीं उठाये गये है। 

इलाज, शिक्षा, विवाह व अन्य सुविधा दे रही सरकार तो क्यों आदिवासी की जमीन बेचने की दी जा रही अनुमति 

उच्च शिक्षा प्राप्त अधिकारी कर्मचारी और सरकार के राज में जिस कार्य के नाम से आदिवासी की जमीन की अनुमति विक्रय करने हेतु दी जाती है वह सरकार के द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर भी सवाल उठाता है। आदिवासी को विशेष स्थिति में जैसे की उपचार, शिक्षा, विवाह, कृषि सुधार कार्य सहित अनिवार्य आवश्यकता के लिये आदिवासी को गैर आदिवासी को जमीन बेचने की अनुमति दी जाती है।
                    वहीं आयुषमान कार्ड, दीनदयाल उपचार योजना, मुख्यमंत्री के नाम पर एवं राज्य बीमारी सहायता योजना, सहित अन्य जन्म से लेकर मृत्यू तक हेतु उपचार व अंतिम संस्कार के लिये भी सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रही है। लाखों रूपये का उपचार करा रही है।
                    वही शैक्षणिक कार्य के लिये प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व विदेश में तक अध्ययन के लिये सुविधा उपलब्ध करवा रही है। आचार संहिता को छोड़कर विवाह की योजना भी सरकार संचालित कर रही है। कृषि कार्य में बीज से लेकर कृषि यंत्र, सिंचाई के साधन व अन्य किसान सम्मान निधि, किसानों को अन्य राशि की सुविधा दी जा रही है। इसके बाद भी आखिर क्यों आदिवासी अपनी जमीन को बेचने की अनुमति मांग रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आदिवासी की जो क्रीम, उपजाऊ, प्लाटिंग वाली जमीन होती है उन्हें ही बेचने की अनुमति दी जाती है।

तात्कालीन अपर कलेक्टर कैलाश बुंदेला ने पद का दुरूपयोग कर दिया आदिवासी की जमीन की विक्रय की अनुमति 

आदिवासी बाहुल्य मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति तात्कालीन अपर कलेक्टर डॉ कैलाश बुंदेला द्वारा पद का दुरूपयोग कर दिया गया है।
                इस मामले को लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को सैलाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक कमलेश्वर डोडियार ने संज्ञान लेकर कार्यवाही हेतु पत्र लिखा था।
            जिस पर राजेश कुमार कोल अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल द्वारा उप सचिव कार्मिक मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन भोपाल को मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र के आधार पर की गई कार्यवाही से विधायक कमलेश्वर डोडियार को भी अवगत कराये जाने हेतु लिखा गया है। 

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