गला दबाकर हत्या करने वाले पति, सास, ससुर, देवर को आजीवन कारावास
महिला की गला दबाकर हत्या करने के मामले में हुई सजा
सिवनी। गोंडवाना समय।
दिनांक 07 दिसंबर 2020 को प्रार्थी शेख फिरोज मुसलमान निवासी भीमगढ़ में रिपोर्ट किया था उसकी पत्नी सायना बी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना छपारा की मर्ग क्रमांक 77/2020 धारा 174 जा.फौज. का कायम किया।
दहेज में सामान की मांग को लेकर मारते पीटते थे
मृतिका के पिता शेख रियाज पिता शेख सपात कुरेशी बेहना, भाई मोहम्मद कुरेशी पिता शेख रियाज बेहना के कथनों के अवलोकन पर मृतिका सायना बी की शादी करीब 3 वर्ष पूर्व भीमगढ़ निवासी शेख फिरोज मुसलमान के साथ हुई थी। जिसके पति एवं ससुराल वालों द्वारा मृतिका को शादी के करीब एक साल बाद से दहेज में सामान की मांग को लेकर गाली गुप्तार कर मारते पीटते थे।
फिरोज शेख, अख्तरी बेगम, शेख बाबू, अफरोज ने मिलकर दबाया था गला
श्री प्रदीप कुमार भौरे, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण की हुई सुनवाई व निर्णय के संबंध में जानकारी देते हुये बताया कि वहीं दहेज की मांग को पूरा न करने के चलते दिनांक 07 दिसंबर 2020 को मृतका के पति फिरोज शेख, सास अख्तरी बेगम, ससुर शेख बाबू, देवर अफरोज ने मिलकर मृतिका का गला दबाकर हत्या किए हैं। संपूर्ण विवेचना उपरान्त साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त के द्वारा अपराध कारित किया पाये जाने पर अभियोग पत्र अभियुक्तगण के विरूद्ध संबंधित माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नवल किशोर सिंह द्वारा पैरवी कर तर्क प्रस्तुत किये गये
वहीं शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री नवल किशोर सिंह लखनादौन द्वारा पैरवी कर तर्क प्रस्तुत किये गये। तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान संजीव पालीवाल न्यायालय लखनादौन द्वारा धारा 302, 201, 120, 304 भादवि में अभियुक्त गण, पति शेख फिरोज पिता शेख बाबू उम्र 34 वर्ष, देवर शेख अफरोज पिता शेख बाबू उम्र 29 वर्ष, ससुर शेख बाबू उम्र 64 वर्ष सास अख्तरी बी पति शेख बाबू उम्र 62 वर्ष को आजीवन कारावास एवं 07- 07 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंण्डित किया गया।