आउटसोर्स कर्मियों के वेतन की तिथि निर्धारित
7 तारीख तक किया जाना अनिवार्य है
वॉटसएप नंबर 07552555582 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं
भोपाल। गोंडवाना समय।
श्रम विभाग ने आउटसोर्स कर्मियों के हित में समय पर वेतन दिलाने की पहल की है। इसके लिये विभाग ने एक व्हाट्सअप नंबर भी जारी किया है। श्रम विभाग के अपर सचिव श्री बसंत कुर्रे ने बताया है कि शासकीय कार्यालयों, निगमों मंडलों और प्राधिकरणों में अगर 1000 से कम आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं तो उन्हें भुगतान 7 तारीख तक किया जाना अनिवार्य है।
1000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी होने पर 10 तारीख तक वेतन का भुगतान अनिवार्य
इसी तरह 1000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी होने पर उन्हें माह की 10 तारीख तक वेतन का भुगतान किया जाना अनिवार्य है। किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को निर्धारित समय सीमा में वेतन भुगतान न होने की स्थिति में शासन द्वारा संचालित वॉटसएप नंबर 07552555582 पर कर्मचारी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

