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नाबालिक बालिका को बहला-फुसलाकर अपहरण करने और बलात्कार करने का आरोपी गिरμतार

नाबालिक बालिका को बहला-फुसलाकर अपहरण करने और बलात्कार करने का आरोपी गिरμतार

सिवनी। गोंडवाना समय।
26 नवंबर 2018 को सिवनी नगर में 16 वर्ष की नाबालिग बालिका के घर से सहेली के घर जाने का कह कर जाने के बाद अचानक गायब हो जाने की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री ललित शाक्यवार द्वारा टी.आई. कोतवाली अरविंद जैन को नाबालिग बालिका के तत्काल पतासाजी कर दस्तयाब किए जाने के निर्देश दिए गए । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री गोपाल खांडले एवं एसडीओपी सिवनी श्री के. के. वर्मा के निर्देशन में टी.आई .कोतवाली अरविंद जैन ने नाबालिग बालिका के पतासाजी के लिए तत्काल टीम भेज कर प्रयास किए और उक्त नाबालिग बालिका को उप निरीक्षक राहुल बघेल, आरक्षक चंचलेश, महिला आरक्षक फरहीन ने छिंदवाड़ा में आनंद नगर में आरोपी सुनील टेकाम पिता कुवंर लाल टेकाम उम्र 21 साल निवासी ग्राम बर्रा थाना छपारा के कब्जे से दस्तयाब किया । पकड़े गए आरोपी सुनील टेकाम ने पूछताछ पर पुलिस को बताया कि वह आईटीआई की पढ़ाई पूरी कर चुका है और अपने दोस्त राजेश भलावी पिता पुस्सु लाल भलावी उम्र 20 साल निवासी पिपरिया थाना छपारा के सहयोग से सिवनी से आॅटो से चौरई पहुंचा और उस दिन बस में बंद होने से चौरई से मैजिक गाड़ी से छिंदवाड़ा पहुंचकर आनंद नगर में रामचरण मालवी के घर में कमरा किराए से लेकर लड़की को रख कर नाबालिक बालिका के का देह शोषण करता रहा । प्रकरण में दोनों आरोपी को धारा 363 , 366 , 376 ( एन) , 34 भारतीय दंड विधान एवं 5/ 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में गिरμतार किया गया है ।

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