Type Here to Get Search Results !

संजय शर्मा और मैथिलीशरण तिवारी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज

संजय शर्मा और मैथिलीशरण तिवारी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज 

नरसिंहपुर। गोंडवाना समय। जिले में विधानसभा निर्वाचन- 2018 शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के मद्देनजर धारा 144 प्रभावशील है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू है। रिटर्निंग अधिकारी 119- नरसिंहपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक श्री संजय शर्मा तथा अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस नरसिंहपुर श्री मैथिलीशरण तिवारी द्वारा बिना वैधानिक अनुमति के करेली तथा नरसिंहपुर तहसील में बिना रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के रोड शो का आयोजन किया गया। जिले में 6 अक्टूबर से प्रभावशील दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रतिबंधात्मक आदेश का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए इस रोड शो में लगभग 55 छोटे- बड़े वाहन, आतिशबाजी, ढोल, झंडे का उपयोग किया गया। उपर्युक्त अवैधानिक कृत्य के लिए उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के विरूद्ध सहायक रिटर्निंग अधिकारी नरसिंहपुर सुश्री सोनम मौर्य द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दो नवम्बर की रात्रि में थाना कोतवाली जिला नरसिंहपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.