प्रतिबंधित क्षेत्र में सागौन के पेड़ों को काटने वाले दो भाइयों को हुई सजा
सिवनी। गोंडवाना समय।परिक्षेत्र दुरेन्दा सर्किल परियोजना परिक्षेत्र पांडिया छपारा बरघाट प्रोजेक्ट सिवनी को यह सूचना प्राप्त हुई कि कक्ष क्रमांक 32 में कुछ लोग अवैध रूप से बी सागौन के हरे पेड़ काटकर संग्रहण किए हुए हैं जिसकी सूचना पर डी0एफ0ओ0 संजय श्रीवास्तव एवं जी0पी0 पटेल- परिक्षेत्र अधिकारी एवं वन कर्मचारीगण , कक्ष क्रमांक -32 में पहुंचे जहां पर सागौन की इमारती लकड़ी या अवैध रूप से कटी हुई पाई गई थी । जिस पर वन अपराध पी0ओ0आर0 क्रमांक 145 / 31 पर विवेचना शुरू की गई जिसमें आरोपी(1) भरत पिता महेतरू उम्र 40 वर्ष (2) लखन लाल पिता महेतरु उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम टूटी थाना केवलारी के द्वारा वनछेत्र के अंदर इमारती सागौन के पेड़ को को काटना पाए जाने पर उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में चालान / परिवाद धारा -26(1) भारतीय वन अधिनियम के अधीन पेश किया था । जिसकी सुनवाई श्रीमती सुमन उइके, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी कि न्यायालय में की गई जिसमें शासन की ओर से श्रीमती उमा चौधरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाहों और सबूतों को पेश कर अपराध को साबित कराया । जिस पर उपरोक्त माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी भरत एवं लखनलाल को धारा-26(1)(च) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं दो 2000-2000 रुपये अर्थदंड तथा धारा-63(ग) में भी न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2002-2000 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित करने की सजा सुनाई है उक्त जानकारी श्री मनोज सैयाम, प्रभारी मीडिया सेल, सिवनी द्वारा दी गई है ।