रेरा प्राधिकरण को अपंजीकृत, प्रोजेक्ट/कालोनी निर्माण की जानकारी दे-अन्टोनी डिसा
परियोजना की जानकारी देने वाले को मिलेगा एक हजार रुपए का पुरस्कार
छिन्दवाडा। गोंडवाना समय।भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा रियल स्टेट के क्षेत्र में रेरा में अपंजीकृत अपूर्ण या प्रगतिरत परियोजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से एक पुरस्कार योजना प्रारम्भ की गयी है। रेरा एक्ट के प्रचार-प्रसार के संबंध में छिदवाड़ा प्रवास पर आये रेरा अथारिटी के चेयरमेन श्री अॅन्टोनी डिसा ने यह जानकारी देते हुये बताया कि पुरस्कार योजना के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति रेरा में अपंजीकृत किसी अपूर्ण परियोजना की जानकारी प्राधिकरण को उपलब्ध कराता है तो उसे एक हजार रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जावेगा। उन्होंने बताया कि रेरा एक्ट के एक मई 2017 को लागू होने के पश्चात् रियल स्टेट के क्षेत्र में सभी तरह की अपूर्ण, प्रगतिरत व नई परियोजनाओं जिनमें रहवासी कालोनी, शॉपिंग काम्पलेक्स शामिल है, का रेरा में पंजीयन कराया जाना अनिवार्य हो चुका है। योजना की वैधता 31 मार्च 2019 तक रहेगी। भू-संपदा परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने व आवंटियों के अधिकारों की प्रतिरक्षा करने हेतु रेरा एक्ट लागू किया गया है जिसके अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं का रेरा में पंजीयन कराया जाना आवश्यक है। प्रदेश की सभी परियोजनाओं को रेरा में पंजीकृत करने के लिये भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण दृढ़ संकल्पित है। उल्लेखनीय है कि अभी तक रेरा प्राधिकरण में छिदंवाड़ा जिले में 65 परियोजनाओं का पंजीयन कराया गया है।