प्रत्येक समाचार एवं पोस्ट पर रखें पैनी नजर- जटिया
मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न
मण्डला। गोंडवाना समय।प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रकाशित प्रत्येक समाचार एवं सोशल मीडिया पर डाली जाने वाली प्रत्येक पोस्ट पर पैनी नजर रखी जाये। अभ्यर्थी विशेष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ या हानि पहुँचाने वाले समाचार एवं पोस्ट पर संज्ञान लेते हुए नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया ने मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में दिये। बैठक में समिति के अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जे. समीर लाकरा, अपर कलेक्टर श्रीमति मीना मसराम, अनुविभागीय अधिकारी मंडला श्रीमति सुलेखा उईके, एमसीएमसी समिति के सचिव एवं सहायक संचालक जनसंपर्क आशीष कोटांगले सहित समिति के सदस्य एएन पाराशर, राजेश साहू एवं संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जटिया ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए मीडिया एवं सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आयोग के निदेर्शानुसार एमसीएमसी कमेटी विज्ञापन के प्रमाणीकरण एवं छानबीन का कार्य भी करेगी। किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापनों को जारी करने के पूर्व एमसीएमसी कमेटी से प्रमाणीकरण कराना आवश्यक है। चुनाव आयोग के निदेर्शानुसार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पार्टी के उम्मीदवार विज्ञापन जारी करने के 3 दिवस पूर्व एवं गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के उम्मीदवार 7 दिन पूर्व अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ प्रस्तावित विज्ञापन की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी के साथ ट्राँस स्क्रिप्ट, विज्ञापन निर्माण में किया गया व्यय, विज्ञापन टेलिकास्ट में लगने वाले अनुमानित व्यय सहित विस्तृत जानकारी भी देनी होगी। श्री जटिया ने कहा कि पेड न्यूज को लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत निर्वाचन अपराध के रूप में माना गया है। पेड न्यूज को रोकने के लिए वर्तमान तंत्र के माध्यम से पेड न्यूज छपवाने वाले व्यय की गणना कर उसे संबंधित उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जायेगा। यदि कोई विज्ञापन उम्मीदवार की सहमति के बिना छापा जाता है तो उस व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 171 एच के तहत कार्यवाही की जायेगी। निर्वाचन के विज्ञापन के लिए प्रिंट किए जाने वाले पम्पलेट, हेण्डबिल, पोस्टर आदि अन्य सामग्रियों पर प्रकाशक एवं मुद्रक के नाम सहित अन्य जानकारी होना आवश्यक है।