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'हरिजन' शब्द का इस्तेमाल एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं

'हरिजन' शब्द का इस्तेमाल एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं 

भुवनेश्वर। गोंडवाना समय।
एससी-एसटी एक्ट के तहत सामान्य बातचीत के दौरान 'हरिजन' शब्द का इस्तेमाल करना, जिसमें किसी का अपमान करने की मंशा नहीं है। ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 के तहत अपराध नहीं है। ये कहते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट ने उड़ीसा के पूर्व मंत्री के खिलाफ दायर आपराधिक प्रकरण को खारिज कर दिया है। पूर्व मंत्री दामोदर राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। साल 2010 में उन्होंने अपने भाषण में कहा था 'अब हमारे एडीएम एक हरिजन हैं। एमएलए जगतसिंहपुर एक हरिजन हैं और हमारे एमपी बिभु तराई ने भी अपना नाम हरिजन सूची में दाखिल करा लिया है। वे मेरे खिलाफ हो गए हैं। 'जस्टिस एके मिश्रा ने इस मामले में माना कि पूर्व मंत्री द्वारा सामान्य तौर पर कहे गए शब्दों से किसी का अपमान नहीं हो रहा है। इस आधार पर केस खारिज किया गया।

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