छात्रा से छेड़छाड़ व मारपीट पर तीन आरोपियों को कारावास
लखनादौन क्षेत्र का है मामला
सिवनी। गोंडवाना समय।
लखनादौन थाना क्षेत्र अंतर्गत छात्रा से छेड़खानी कर उसके साथ मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने एक साल का कारावास,एससी,एसटी एक्ट के तहत छह-छह माह का कारावास और 500-500 रुपए का अर्थदंण्ड की सजा सुनाई है। घटना छह साल पूर्व 26 सितंबर 2013 को घटित हुई थी।
दिन दहाड़े घर में घुस गए थे आरोपी
मनोज सैयाम ने जानकारी देते हुए बताया कि लखनादौन थाना क्षेत्र अंतर्गत छह साल पूर्व 27 सितंबर को एक छात्रा ने लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई थी कि 26 सितंबर 2013 को जब अपने घर पर अकेली थी उसी दरमियान सुरेन्द्र ठाकुर पिता बसंतराम ठाकुर 24 साल निवासी ग्राम पुरवा आदेगावं ने दोपहर डेढ़ बजे उसके मोबाईल पर फोन लगाया और अश्लील बातें करते हुए गालियां दी। जिसकी रिकार्डिंग मोबाईल में मौजूद है। डेढ़ घंटे बाद यानी 3 बजे के लगभग सुरेन्द्र ठाकुर,रूपराम पिता अन्नीलाल ठाकुर 47 साल और बसंतराम पिता अन्नीलाल 44 साल तीनों निवासी पुरवा आदेगांव उसके घर पर आए और एक राय होकर गंदी-गंदी गालियां देकर जातीसूचक अपशब्द कहते हुए कॉलेज से उठा लेने कि धमकी दी और घर में घुस गए। छात्रा ने पुलिस को बताया कि बुरी नियत से उसके साथ झुमाझपटी की। वह किसी तरह उनसे छूटकर बाहर भागी और जोर-जोर से चिल्लाई। उसकी चिल्लाहट से तीनों आरोपी भाग गए थे। छात्रा ने तत्काल इस मामले को लेकर लखनादौन थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा न्यायालय में चालान पेश करने के बाद विशेष न्यायाधीश श्रीमति आशिता श्रीवास्तव के द्वारा सुनवाई की गई। जिसमें पीड़ित छात्रा की साक्ष्य एवं गवाहों को शासन की ओर से रमेश उइके उप संचालक अभियोजन सिवनी के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कराया। न्यायालय ने गवाह और सबूतों के आधार पर तीनों आरोपीगणों को दोषी पाते हुये धारा- 452 भा0द0वी0 में दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच-पांच सौ रूपए का अर्थदंड , धारा-354( क) भा0द0वी0 में दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच सौ रूपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि धारा-509 भा0द0वी0 में एक वर्ष का साधारण कारावास ,धारा-323 भा0द0वी0 में 500 रुपए अर्थदंड एवं धारा- 3 (1) (11)- एस0सी0एक्ट में छह-छहमाह के सश्रम कारावास 500-500 रूपए अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है।