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बुरी नियत से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 01- साल की सजा

बुरी नियत से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 01- साल की सजा

सिवनी। गोंडवाना समय। 
छपारा थाना क्षेत्र अंतर्गत घर के भीतर खाना बना रही महिला से छेड़खानी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने एक हजार रुपए का जुमार्ना एवं एक साल की सजा सुनाई है। घटना के संबंध में मनोज सैयाम ने बताया कि 29 जुलाई 2013 की सुबह 9 बजे पीड़ित महिला घर के  भीतर खाना बना रही थी। वह घर में अकेली थी, तभी अनिल भलावी पिता किशनलाल भलावी उम्र 39 साल   निवासी समुंद राज दीघोरी घर में घुस गयाऔर बुरी नियत से उसके दोनों हाथ पकड़ लिया और  और छेड़छाड़ करने लगा। वह चिल्लाने को हुई तो उसका मुंह दबा दिया और उसे धक्का देकर दीवार से टकरा दिया। उसने धक्का देकर चिल्लाई तो उसी समय उसका पति आ गया।  अनिल भागने लगा तो उसके पति ने उसे दो डंडे जांघ पर मारे तो अनिल धक्का देकर भाग निकला और भागते हुए उसके पति को जान से मारने की धमकी दिया। इस मामले को लेकर  एफआईआर दर्ज कराई। जिसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध चालान पेश किया था। इस मामले की सुनवाई श्रीमान सचिन ज्योतिषी , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी , लखनादौन की न्यायालय में की गई। शासन की ओर से अनिल माहोरे - सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई और मामले को साबित कराया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी अनिल भलावी को धारा-451भादवी में 6 माह का सश्रम कारावास, एवं 1000 जुमार्ना तथा धारा- 354 भा0द0वी0 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000  जुमार्ना की सजा सुनाई है।

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