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जनजाति आयोग ने पीसीएल कंपनी से मिलापंचद को दिलवाया 7 लाख का चैक

जनजाति आयोग ने पीसीएल कंपनी से मिलापंचद को दिलवाया 7 लाख का चैक

जनजाति आयोग में की थी शिकायत, सुनवाई में कंपनी को भुगतान के लिये निर्देश

नई दिल्ली। गोंडवाना  समय। 
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मुख्यालय दिल्ली में  03 मई 2019 को अनुसूचित जनजाति वर्ग के अपीलकर्ता श्री मिलापचंद की अपील पर जनजाति आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुइया उईके के द्वारा सुनवाई की गई। अपील के अनुसार अपीलकर्ता श्री मिलापचंद को पीसीएल कम्पनी नई दिल्ली द्वारा उसकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा था। सभी संबंधित मंचों से न्याय प्राप्त नहीं होने पर व्यथित होकर अपीलकर्ता द्वारा जनजाति आयोग में अपील प्रस्तुत की गई थी ।
अपीलकर्ता श्री मिलापचंद एवं अनावेदक पीसीएल कंपनी के अधिकारियों के तर्को को जनजाति आयोग द्वारा सुना गया। जनजाति आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुइया उईके द्वारा वास्तविक तथ्यों को सुनने के उपरांत पीसीएल कम्पनी प्रबंधन के द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने के मामले को गम्भीरता से लिया गया तथा तत्काल प्रार्थी श्री मिलापचंद के समस्त बकाया राशि का भुगतान करने के निर्देश कम्पनी के अधिकारियों को दिये गये। जनजाति आयोग के निदेर्शों को मान्य करते हुए पीसीएल कम्पनी के अधिकारियों द्वारा अपीलकर्ता को लगभग 7 लाख रूपये का चेक प्रदान कराया गया। वहीं कुछ रकम और शेष है जिसे भी कंपनी ने जल्द ही देने को मान्य किया है ।

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