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मध्य प्रदेश में निरस्त दावों में से 1151 दावे किये गये मान्य

मध्य प्रदेश में निरस्त दावों में से 1151 दावे किये गये मान्य
मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने किया समीक्षा

भोपाल। गोंडवाना समय।
वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निरस्त दावों में से अब तक 1151 दावे मान्य किये गये हैं। निरस्त दावों में सर्वाधिक छिन्दवाड़ा जिले के 734, डिण्डौरी के 320, मण्डला के 47, सिवनी के 27 एवं शहडोल जिले के 23 दावे मान्य किये गये हैं। आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री ओमकार सिंह मरकाम ने जिला अधिकारियों से निरस्त दावों के पुन: परीक्षण की कार्रवाई की जानकारी प्राप्त किया।

दावेदारों को अपने निरस्त दावे करना है आॅनलाइन दर्ज 

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत निरस्त दावों के पुन: परीक्षण के लिये 'एम.पी. वनमित्र साफ्टवेयर' के माध्यम से दावेदारों को अपने निरस्त दावे आॅनलाइन दर्ज करना है। प्रोजेक्ट के रूप में इस साफ्टवेयर को होशंगाबाद जिले में प्रारंभ किया गया है। शीघ्र ही इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। मंत्री श्री ओमकार मरकाम ने मंगलवार को भोपाल में हुए दो दिवसीय साफ्टवेयर प्रशिक्षण के समापन सत्र में जिलों से आए अधिकारियों के साथ निरस्त दावों की समीक्षा किया। उन्होंने निर्देश दिये कि निरस्त दावों के पुन: परीक्षण के कार्य को प्राथमिकता से समय-सीमा में पूरा किया जाए। दो दिवसीय प्रशिक्षण में पहले दिन 26 एवं दूसरे तथा अंतिम दिन 25 जिलों के आदिम जाति विभाग, वन विभाग एवं जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।

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