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अंकित विजयवर्गीय को दोहरा आजीवन कारावास व मृत्यूदण्ड की सजा

अंकित विजयवर्गीय को दोहरा आजीवन कारावास व मृत्यूदण्ड की सजा 

बालिका का अपहरण कर बलात्‍संग के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा 

4 वर्षीय बच्ची मृत अवस्था में एक प्लास्टिक की थैली में पड़ी मिली थी 

इंदौर। गोंडवाना समय। 
माननीय विशेष न्यायधीश (पाक्‍सो) श्रीमती वर्षा शर्मा इंदौर के न्यायालय में सत्र प्रकरण क्रमांक 46/19 एवं थाना महू का अपराध क्रमांक 485/19 में आरोपी अंकित विजयवर्गीय पिता कमल विजयवर्गीय उम्र 28 वर्ष, निवासी प्रशांति हॉस्पिटल के सामने महू जिला इंदौर को धारा-363 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 का अर्थदण्‍ड, धारा-366 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 अर्थदंड धारा-201 में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 का अर्थदण्‍ड एंव धारा-376 (ए)(बी) भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 धारा 376(ए) में मृत्‍युदण्‍ड एवं धारा-302 भादवि में मृत्‍युदण्‍ड एंव 1000 रुपए का अर्थदण्‍ड धारा 5 (एम)/6 बालको का संरक्षण अधिनियम में आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। 

अनैतिकता कर खंडर में फैंक दिया था बच्ची का शव  

अभियोजन अधिकारी श्री मोहम्‍मद अकरम शेख एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आंनद ने में इंदौर द्वारा की गई। इस जघन्‍य अपराध का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है कि घटना दिंनाक 01/12/2019 को रात्रि में एक 4 वर्षीय बालिका अपने माता-पिता के साथ साईं मंदिर के सामने रोड किनारे पेड़ के नीचे सो रही थी। बालिका के माता-पिता भीख मांग कर अपना जीवन यापन करते हैं और उनका कोई घर नहीं होने के कारण व सड़क के किनारे ही अपना जीवन व्‍यतीत करते है। दिनांक 02/12/2019 को प्रात: बच्‍ची के माता-पिता सोकर उठे तो देखा कि उनकी 4 वर्षीय बालिका जो रात में उनके साथ सोई थी वहां पर नहीं थी। जब बच्ची के माता-पिता बच्ची को तलाश करते हुए प्रशांति हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें वहा जानकारी मिली कि बांग्ला नंबर 122 के सामने खंडर में एक बच्ची की शव पड़ा है। जब बच्चे के माता-पिता खंडर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी 4 वर्षीय बच्ची मृत अवस्था में एक प्लास्टिक की थैली में पड़ी है, बच्‍ची के कपड़े अस्‍त व्‍यस्‍त थे एवं उसके गुप्‍तांग पर चोट के निशान थे। बच्ची के पिता द्वारा दिनांक 02/12/2019 को थाना महू में इस आशय की रिपोर्ट की गई कि रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी बच्ची का अपहरण कर उसके साथ गलत काम कर उसकी हत्या कर दी गई है।

एस0आई0टी का किया गया था गठन 

श्रीमान पुलिस अधीक्षक(पश्चिम) इंदौर द्वारा उक्‍त प्रकरण को जघन्‍य एंव गंभीर अपराध की श्रेणी में रखते हुए एस0आई0टी का गठन किया गया एवं विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्‍थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो की जांच के बाद आरोपी अंकित विजयवर्गीय को गिरफतार किया गया एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय अपर सत्र न्‍यायालय महू में पेश किया गया। जिसमें शासन की ओर सशक्‍त पैरवी श्री मोहम्‍मद अकरम शेख जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई एवं प्रकरण में गवाह एंव सबूत पेश किए गए उक्‍त गवाहो एंव सबूतो के आधार पर आरोपी को कठोर दण्‍ड से दंडित किया गया। 

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