हत्या के आरोपी पत्नी और बेटे को आजीवन कारावास
सिवनी। गोंडवाना समय।
22 अक्टूबर 2018 को जब मोहन बर्मन सिंघाड़ा तोड़ते हुये नाव से घूमकर बरगी रोड की तरफ तालाब के किनारे पहुंचे तो देखा कि तालाब के 3 से 4 फिट पानी में लाश उतरा रहा है। जिसकी उनके द्वारा सूचना दिया गया था। वहीं जिस पर पुलिस थाना घंसौर ने धारा 302, 209 भा.द.वि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई और अनुसंधन में पाया गया कि लाश मृतक रामफल यादव निवासी शिकारा की है, जो कि नैनपुर में नौकरी करता था। जहां पर उसका एक महिला से अवैध संबंध बन गये जिसके चलते मृतक रामफल और उसकी पत्नि सावित्री यादव उम्र 48 वर्ष के बीच काफी वाद-विवाद एवं लड़ाई झगड़े होते थे।
इसी विवाद के चलते उसके बेटे राकेश और उसकी पत्नि सावित्री बाई ने मिलकर रामफल को मारकर तालाब में फेंक दिया था। मृतक के लड़के और पत्नि के विरूद्ध चालन पेश किया गया था उक्त जानकारी देते हुये मीडिया प्रभारी श्री मनोज सैयाम ने बताय कि जिसकी सुनवाई द्वितीय अपत्र सत्र न्यायाधीश की अदालत लखनादौन में की गई। प्रकरण में शासन की ओर से श्री के सी निगम द्वारा पैरवी की गई एवं अंतिम तर्क प्रस्तुत किये गये। जिस पर आरोपी राकेश यादव एवं सावित्री यादव को धारा 302 सहपठित धारा 34 भा.द.स. के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित करने का निर्णय दिया गया है।