ऐसे कर्मचारी जो 'विकलांगता वाले व्यक्ति' (पीडब्लूडी) या दिव्यांगजन हैं उन्हें छूट दी गई
डीओपीटी मेमोरेंडम
नई दिल्ली। गोंडवाना समय।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा ऑफिस मेमोरेंडम (ओएम) के अनुसार, सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया गया है कि अपने संबंधित मंत्रालयों या विभागों में आवश्यक सेवाओं के लिए जरूरी स्टाफ का रोस्टर तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे कर्मचारी जो 'विकलांगता वाले व्यक्ति' (पीडब्लूडी) या दिव्यांगजन हैं उन्हें छूट दी गई है।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा ऑफिस मेमोरेंडम (ओएम) के अनुसार, सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया गया है कि अपने संबंधित मंत्रालयों या विभागों में आवश्यक सेवाओं के लिए जरूरी स्टाफ का रोस्टर तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे कर्मचारी जो 'विकलांगता वाले व्यक्ति' (पीडब्लूडी) या दिव्यांगजन हैं उन्हें छूट दी गई है।
इस बात का उल्लेख करना उचित है कि 21 दिनों का लॉकडाउन शुरू होने के तुरंत बाद डीओपीटी द्वारा जारी पहले के ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार, विभागों के प्रमुखों (एचओडी) को उन कर्मचारियों की सूची तैयार करने को कहा गया था जो विभाग के भीतर अतिरिक्त आवश्यक सेवाओं को पूरा करने के लिए 'बिल्कुल जरूरी' हैं।
इस बीच, डीओपीटी के एक अन्य नोट (मेमोरेंडम) के माध्यम से केंद्रीय सेवाओं के ग्रुप-ए अधिकारियों के संबंध में वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) जमा करने की समयसीमा कोविड-19 के प्रसार से पैदा हुए हालात को देखते हुए साल 2019-20 के लिए बढ़ा दी गई है। पहले के कार्यक्रम के अनुसार, सभी संबंधित अधिकारियों को रिक्त एपीएआर के वितरण की तारीख 31 मार्च थी, जिसे अब संशोधित कर 31 मई तक बढ़ा दिया गया है।
इसी प्रकार से, किसी अधिकारी द्वारा रिपोर्टिंग अधिकारी (आरओ) को स्व-मूल्यांकन प्रस्तुत करने की तारीख पहले के कार्यक्रम के अनुसार 15 अप्रैल थी, लेकिन अब इसे संशोधित कर 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।
इस बीच, अधिकांश अधिकारियों को घर से काम करना जारी रखने और टेलीफोन और संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहने को कहा गया है। जब भी आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें उपलब्ध रहने के लिए कहा जा सकता है।