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अवैध शराब के 5 तो लॉकडाउन उल्लंघन के बने 46 मामले

अवैध शराब के 5 तो लॉकडाउन उल्लंघन के बने 46 मामले 

51 लोगों पर हुई कानूनी कार्यवाही 

सिवनी। गोंडवाना समय। 
वैश्विक महामारी जिसने विकासशील देशों में भी कोहराम मचाने वाली बीमारी कोरोना कोविड-19 वायरस की संक्रामकता को देखते हुए भारत देश में 14 अप्रैल 2020 तक लाक डाउन घोषित किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉक मानव जीवन को बचाने और कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये किया गया है। अब देश ही नहीं दुनिया का बच्चा भी जानने लगा है कि कोरोना संक्रमण कैसे होता है और किस तरह फैलता है। वहीं मानव सुरक्षा की दृष्टि से लगाये गये लॉक डाउन का उल्लंघन करने का सिलसिला भी जारी है कि इसी के तहत 9 अप्रैल 2020 को लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर सिवनी जिले के विभिन्न पुलिस थानों में 51 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है। 

कोतवाली में सबसे ज्यादा 23 प्रकरण 

सिवनी जिले के विभिन्न थाना में दर्ज हुये 51 प्रकरणों में से सबसे ज्यादा 23 प्रकरण थाना कोतवाली में, 4 प्रकरण थाना डूंडा सिवनी में, 2 प्रकरण थाना बंडोल में, 2 प्रकरण थाना लखनवाड़ा में, 3 प्रकरण थाना कान्हीवाड़ा में, 1 प्रकरण थाना उंगली में, 5 प्रकरण थाना लखनादौन में, 1 प्रकरण थाना आदेगांव में, 2 प्रकरण थाना छपारा में, 3 प्रकरण थाना घंसौर में, 2 प्रकरण थाना बरघाट में, 1 प्रकरण थाना कुरई में पंजीबद्ध किये गये हैं। 46 प्रकरणों में आरोपी लॉक डाउन का उल्लंघन करते हुए अनावश्यक बाहर घूमते हुए पाए गए जिन्हें हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध धारा 188 भादवि का अपराध पंजीबद्ध करते हुए कार्यवाही की गई है। 

अवैध शराब बेचने के बने 5 प्रकरण  


लॉकडाउन के दौरान जहां सिर्फ आवश्यक सामग्री घर पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। वहीं दूसरी और लॉकडाउन के दौरान शराब बेचने के मामले भी बन रहे है। जो बेहद चिंताजनक है। सिवनी जिले के विभिन्न थानों में 5 प्रकरण में अवैध रूप से शराब बिक्री करने पर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए धारा 188 भादवि का प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया है। 

14 अप्रैल 2020 तक कर्फ्यू घोषित

जिले की संपूर्ण सीमा में 14 अप्रैल 2020 तक कर्फ्यू घोषित किया गया है। आम नागरिकों से लॉक डाउन के दौरान घर के अंदर रहने एवं अनावश्यक घर से बाहर ना घूमने की अपील की गई है। 

जनहित में पुलिस प्रशासन की अपील

पुलिस प्रशासन द्वारा सभी नागरिकों से जनहित में बार-बार पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा यही अपील की जा रही है कि लॉक डाउन के दौरान अपने घरों पर ही रहे, अनावश्यक रूप से बिना किसी कारण के घरों से बाहर ना निकले। प्रशासन द्वारा आपकी जरूरत की सामग्री आपके घरों तक पहुंचाई जा रही है। इसलिये घरों से बाहर निकलकर लाक डाउन के उल्लंघन करने वाली कार्यवाही से बचें। 

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