Type Here to Get Search Results !

दुकान खोलकर सामग्री विक्रय करने वाले दुकानदारों पर होगी कठोर कार्यवाही

दुकान खोलकर सामग्री विक्रय करने वाले दुकानदारों पर होगी कठोर कार्यवाही

सिवनी। गोंडवाना समय।
वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर जिले में लागू लॉक डाउन तथा कर्फ्यू अवधि में आमजनों की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त आवेदनों के आधार पर किराना व्यापारियों को मोबाइल से आर्डर प्राप्त होम डिलेवरी हेतु तथा थोक  व्यापारियों को रिटेल व्यापारियों को माल आपूर्ति करने हेतु अधिकृत किया गया हैं। इसके बाद भी जिला प्रशासन को कतिपय व्यापारियों द्वारा दुकान खोल कर माल बेचने की जानकारी प्राप्त हो रही है ।

मोबाईल पर ले आर्डर और घर पहुंच सेवा प्रदान करें            

जिसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा सभी अधिकृत रिटेल एवं थोक व्यापारियों को आदेशित किया गया है कि सभी अधिकृत रिटेल व्यापारी आमजनों से मोबाइल पर ही आर्डर प्राप्त कर किराना सामग्री की घर पहुंच सेवा सुनिश्चित करेंगे। किसी भी व्यापारी को  दुकान खोल कर माल विक्रय करने की अनुमति नही होगी। होम डिलीवरी हेतु अधिकतम 3  कर्मचारियों की अनुमति रहेगी तथा प्रत्येक कर्मचारी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा । 

वाहन का उपयोग माल परिवहन के लिये नियमानुसार करें 

इसी तरह थोक व्यापारियों को भी रिटेल व्यापारियों तक माल पहुँचने के लिए जिन वाहनों की अनुमति प्रदाय  की गई है उक्त वाहन का ही उपयोग माल परिवहन के लिए करने हेतु निर्देशित किया गया हैं। अति आवश्यक होने पर दुकानदार 2 फीट तक शटर खोलकर काम कर सकेंगे किन्तु  दुकान से माल बेचेने की अनुमति नही रहेगी।  उक्त निदेर्शों का उल्लंघन किए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.